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Himachal: दुर्घटना से मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों के परिजनों को अब 1 करोड़ बीमा रक्षक, समझौते में संशोधन
Thu, 09 Jan 2025 07:49 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Thu, 09 Jan 2025 07:49 PM IST
सार
हिमाचल पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच हस्ताक्षरित समझौते में संशोधन कर वित्तीय लाभों में बढ़ोतरी की गई है। अब दुर्घटना से मृत्यु होने पर एसबीआई खाताधारक मृतक पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को अब 1 करोड़ रुपये बीमा रक्षक दिया जाएगा।
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हिमाचल प्रदेश पुलिस।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
दुर्घटना से मृत्यु होने पर एसबीआई खाताधारक मृतक पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को अब 1 करोड़ रुपये बीमा रक्षक दिया जाएगा। इससे पहले यह राशि 50 लाख थी। हिमाचल पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच हस्ताक्षरित समझौते में संशोधन कर वित्तीय लाभों में बढ़ोतरी की गई है।
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वहीं, हवाई दुर्घटना मृत्यु कवर को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.60 करोड़ किया गया। दुर्घटना से स्थायी विकलांगता होने पर 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये का बीमा रक्षक दिया जाएगा। समूह अवधि जीवन बीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त चुनिंदा वेरिएंट के लिए 50 फीसदी तक लॉकर रियायत का लाभ दिया जाएगा।
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प्लेटिनम और रोडियम खातों के लिए नि:शुल्क चिकित्सा जांच का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। 10 लाख तक एयर एंबुलेंस कवरेज और बच्चों के लिए शैक्षिक और विवाह सहायता 10 लाख तक के कवर के साथ दी जाएगी। यह पहल हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को व्यापक वित्तीय और कल्याण समाधानों के लिए की गई है।
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