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Himachal: 50 हजार सालाना आय वालों का आधा आएगा पानी बिल, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लगेंगे मीटर; दरें अधिसूचित

Mon, 21 Oct 2024 10:30 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: अंकेश डोगरा Updated Mon, 21 Oct 2024 10:30 PM IST
सार

हिमाचल में हर महीने पानी के प्रति कनेक्शन पर 100 रुपये बिल आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आम उपभोक्ताओं के लिए पानी के मीटर नहीं लगेंगे। वहीं, 50 हजार से कम सालाना आय वाले उपभोक्ताओं की पानी की मासिक दरें आधी रहेंगी। 
 

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Himachal News Those with 50 thousand annual income will get half the water bill
डिजाइन फोटो। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में 50 हजार से कम सालाना आय वाले उपभोक्ताओं की पानी की मासिक दरें आधी रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में पानी के मीटर लगेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आम उपभोक्ताओं के लिए पानी के मीटर नहीं लगेंगे। पहली अक्तूबर से नई दरें लागू हो गई हैं। राज्य सरकार ने सोमवार को दरें अधिसूचित कर दी हैं।

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हर महीने पानी के प्रति कनेक्शन पर 100 रुपये बिल आएगा। शहरी क्षेत्र में 0 से 20 किलोलीटर पर 19.30 रुपये के हिसाब से बिल आएगा। 20 से 30 किलोलीटर पर 33.28 रुपये, 30 किलोलीटर से ज्यादा इस्तेमाल पर 59.90 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से बिल आएगा। शहरी उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 110 रुपये मेंटेनेंस शुल्क लगेगा। गैर घरेलू और गैर व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 153.07 रुपये प्रति किलो लीटर दर तय की गई हैं। 1,000 रुपये मेंटेनेंस शुल्क होगा। मीटर खराब होने की स्थिति में 7,072.45 रुपये प्रतिमाह बिल आएगा। सीवरेज सुविधा वाले क्षेत्रों में 30 फीसदी सीवरेज सेस जुड़ेगा।
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शहरी व ग्रामीण निकायों में आउटसोर्स एजेंसी को बिलों की 50 से 100 फीसदी तक वसूली के लिए 5 से 15 फीसदी तक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। विधवा, बेसहारा महिलाओं, अनाथ व दिव्यांगों को बिल नहीं आएगा। सरकार ने होम स्टे सहित सरकारी संस्थाओं, अस्पतालों, स्कूलों, धर्मशाला, ढाबा, दुकानों, वाशिंग सेंटर, निजी स्कूलों, निजी अस्पतालों, रेस्टोरेंट और सामान्य होटलों के लिए भी पानी की नई दरें तय कर दी हैं।
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इनके मुताबिक 20 किलोलीटर तक 19.30 रुपये प्रति किलोलीटर, 21 से 30 किलोलीटर तक 33.28 रुपये और 31 से 50 तक 59.90 रुपये, 51 से 100 तक 106.30 रुपये, 100 किलोलीटर से अधिक पर 150 रुपये प्रति किलोलीटर और 110 रुपये प्रतिमाह मेंटेनेंस शुल्क वसूला जाएगा। इन श्रेणियों में अगर बीते तीन माह के दौरान किसी उपभोक्ता का मीटर चालू स्थिति में नहीं पाया गया तो उनसे 444.07 रुपये प्रति माह निर्धारित शुल्क वसूला जाएगा।

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