फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal News Teacher gets 5 years imprisonment for touching a student inappropriately while sitting in a car

Himachal News: छात्रा को कार में बिठाकर गलत तरीके से छुआ, शिक्षक को पांच साल की सजा, इतना जुर्माना भी लगा

Mon, 07 Apr 2025 08:57 PM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर Published by: अंकेश डोगरा Updated Mon, 07 Apr 2025 08:57 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में छात्रा को कार में बिठाकर गलत तरीके से छूने के आरोपी शिक्षक को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई है और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।

विज्ञापन
Himachal News Teacher gets 5 years imprisonment for touching a student inappropriately while sitting in a car
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

छात्रा को कार में बिठाकर गलत तरीके से छूने के आरोपी शिक्षक को पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर भुवनेश अवस्थी ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

विज्ञापन


जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह का साधारण कारावास होगा। इसके अलावा धारा 354 आईपीसी के साथ धारा 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत छह माह के कारावास व 5,000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह के साधारण कारावास की सजा होगी।
विज्ञापन


वहीं, धारा 506 आईपीसी के साथ धारा 3(2) (बीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत छह माह के कारावास समेत 2,000 रुपये का जुर्माना किया है। जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने कहा कि 30 दिसंबर 2021 को शिक्षक ने अपनी कार में पीड़िता को अनुचित तरीके से छुआ। वह आरोपी की कार में स्कूल जा रही थी। मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों की जांच की।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed