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Himachal News: छात्रा को कार में बिठाकर गलत तरीके से छुआ, शिक्षक को पांच साल की सजा, इतना जुर्माना भी लगा
Mon, 07 Apr 2025 08:57 PM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Mon, 07 Apr 2025 08:57 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में छात्रा को कार में बिठाकर गलत तरीके से छूने के आरोपी शिक्षक को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई है और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
छात्रा को कार में बिठाकर गलत तरीके से छूने के आरोपी शिक्षक को पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर भुवनेश अवस्थी ने दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह का साधारण कारावास होगा। इसके अलावा धारा 354 आईपीसी के साथ धारा 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत छह माह के कारावास व 5,000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह के साधारण कारावास की सजा होगी।
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वहीं, धारा 506 आईपीसी के साथ धारा 3(2) (बीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत छह माह के कारावास समेत 2,000 रुपये का जुर्माना किया है। जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने कहा कि 30 दिसंबर 2021 को शिक्षक ने अपनी कार में पीड़िता को अनुचित तरीके से छुआ। वह आरोपी की कार में स्कूल जा रही थी। मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों की जांच की।
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