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Himachal News: गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण मामले में सुनवाई 1 को, एएआई करेगी टीईएफआर मसौदे की समीक्षा
Fri, 11 Apr 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Fri, 11 Apr 2025 05:00 AM IST
सार
1 मई को हिमाचल हाईकोर्ट में गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण मामले में सुनवाई होगी। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा है कि एएआई भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने टीईएफआर की समीक्षा की है। 4 अप्रैल को प्रदेश सरकार को कुछ टिप्पणियां भेजी गई हैं। जानें पूरा मामला...
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण मामले में हाईकोर्ट में 1 मई को सुनवाई होगी। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एएआई टीईएफआर में जमा रिपोर्ट की समीक्षा होगी। इसके निष्कर्ष के बारे में राज्य सरकार को बताया जाएगा। मामले की सुनवाई न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ कर रही है।
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अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा है कि एएआई भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने टीईएफआर की समीक्षा की है। 4 अप्रैल को प्रदेश सरकार को कुछ टिप्पणियां भेजी गई हैं। ईमेल से भी 8 अप्रैल को राज्य सरकार से एएआई की टिप्पणियों पर अनुपालन को शामिल करने और टीईएफआर तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट को फिर से प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार ने टिप्पणियों का अनुपालन करते हुए संशोधित टीईएफआर प्रस्तुत करने के बाद, एएआई इस पर अंतिम समीक्षा करेगा। सरकार 30 अप्रैल तक इस कवायद को पूरा करेगी।
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खंडपीठ ने एएआई को एक सप्ताह के भीतर इसकी तकनीकी व्यवहार्यता का गहन विश्लेषण करने के आदेश दिए हैं। इस पर अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इसके बाद भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) को दस दिनों की अवधि के भीतर इसकी तकनीकी व्यवहार्यता का गहन विश्लेषण करने के बाद अगली सुनवाई को इस पर रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए।
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