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Himachal News: प्रदूषण फैलाने पर अंबुजा सीमेंट कंपनी पर 6.60 लाख जुर्माना, जानें पूरा मामला विस्तार से

Wed, 22 Jan 2025 01:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन।
संवाद न्यूज एजेंसी, सोलन। Published by: अंकेश डोगरा Updated Wed, 22 Jan 2025 01:00 AM IST
सार

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अंबुजा सीमेंट कंपनी दाड़लाघाट को 6.60 लाख रुपये जुर्माना किया है। बोर्ड ने यह जुर्माना 22 दिन तक दाड़लाघाट क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने पर किया है। पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal News Ambuja Cement Company fined Rs 6.60 lakh for spreading pollution
अंबुजा सीमेंट कंपनी दाड़लाघाट - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

अंबुजा सीमेंट कंपनी दाड़लाघाट को प्रदूषण फैलाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6.60 लाख रुपये जुर्माना किया है। यह जुर्माना कंपनी को तीन दिन के भीतर जमा करवाना होगा, नहीं तो बोर्ड नियमों के तहत कंपनी पर कार्रवाई करेगा। बोर्ड ने यह जुर्माना 22 दिन तक दाड़लाघाट क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने पर किया है। यह प्रदूषण बीते माह 8 से लेकर 30 दिसंबर तक फैलाया गया था। इसमें कंपनी से धुआं निकल रहा था। इससे आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। अमर उजाला ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

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इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने क्षेत्र का चार बार दौरा किया और अब उन पर जुर्माना किया है। गौर रहे कि 10 दिसंबर को कंपनी से अचानक जहरीला धुंआ निकलने लगा। इसके बाद 10 दिसंबर को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने मौके का दौरा किया और कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कंपनी ने यहां पर तकनीकी खराबी का हवाला दिया। वहीं 13 दिसंबर को फिर से बोर्ड की एक टीम ने दौरा कर व्यवस्थाएं जांचीं। इस दौरान कंपनी ने यहां पर शटडाउन कर दिया। दोबारा से कंपनी को नोटिस दिया गया।

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कंपनी ने जवाब दिया कि आठ दिसंबर को यहां पर प्री हीटर सिस्टम में छोटा साल छेद हो गया, जिससे यह समस्या आई। जब 15 दिसंबर तक समस्या जारी रही तो 16 दिसंबर को एक और नोटिस कंपनी को दिया गया। इसके बाद 27 दिसंबर को फिर से बोर्ड की टीम ने कंपनी का दौरा किया और देखा कि समस्या ज्यों के त्यों है। इसके बाद 30 दिसंबर को फिर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा। वहीं उसके बाद अब कंपनी को यह जुर्माना किया गया है। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी के अनुसार यदि तीन दिन में कंपनी जुर्माना अदा नहीं करती है तो नियमों के तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी।

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