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हिमाचल प्रदेश: जिंदगी किसी भी ट्रेंड या लाइक से ज्यादा कीमती... हाईवे पर गाड़ी रोक रील बनाई तो अब होगी FIR

Mon, 27 Oct 2025 06:23 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Mon, 27 Oct 2025 06:23 PM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में अब अगर हाईवे और फोरलेन पर गाड़ी रोककर अगर रील बनाई तो अब पुलिस सीधे एफआईआर करेगी। पीएचक्यू ने निर्देश जारी कर हाईवे और फोरलेन मार्गों पर पेट्रोलिंग को और सख्त करने और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करने की हिदायत दी है। पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal if you stop your vehicle on a highway or fourlane road to make a reel police will now file a FIR
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हाईवे और फोरलेन पर गाड़ी रोककर अगर रील बनाई तो अब पुलिस सीधे एफआईआर करेगी। मनाली–कीरतपुर फोरलेन पर 22 वर्षीय छात्र की रील बनाते समय हुई दर्दनाक मौत के बाद प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। ऐसे मामलों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी अशोक तिवारी ने सभी नागरिकों विशेषकर युवाओं से अपील है कि कुछ सेकंड की रील या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अपनी जान जोखिम में न डालें, क्योंकि जिंदगी किसी भी ट्रेंड या लाइक से कहीं ज्यादा कीमती है।

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पीएचक्यू ने निर्देश जारी कर हाईवे और फोरलेन मार्गों पर पेट्रोलिंग को और सख्त करने और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करने की हिदायत दी है। जो लोग खतरनाक या संवेदनशील स्थानों पर गाड़ी रोककर रील या वीडियो बनाते हैं, उनके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने एनएचएआई और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि ऐसे स्थानों को नो स्टॉपिंग / नो फोटोग्राफी जोन घोषित कर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं।

सड़कें यात्रा के लिए हैं, स्टंट या रील बनाने के लिए नहीं...
स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से युवाओं को यह संदेश दिया जाएगा कि सड़कें यात्रा के लिए हैं, स्टंट या रील बनाने के लिए नहीं। पुलिस विभाग ने परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाने की भी घोषणा की है, जिससे सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और ऐसे हादसों को दोहराने से रोका जा सके।

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हाईवे और फोरलेन पर गाड़ी रोककर रील बनाने वालों के खिलाफ अब कड़ी पुलिस कार्रवाई होगी। सभी पुलिस अधीक्षकों को इसे लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। - अशोक तिवारी, पुलिस महानिदेशक

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