हिमाचल हाईकोर्ट: बेलिफ ग्रुप-सी पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक, पदोन्नति में देरी पर सरकार से जवाब तलब
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:00 AM IST
सार
प्रदेश हाईकोर्ट ने बेलिफ ग्रुप-सी के पदों पर शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेशों तक अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला