हिमाचल हाईकोर्ट: गिरवी रखी जमीन को वापस पाने के लिए कोई समयसीमा लागू नहीं होती
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Sat, 26 Sep 2026 05:00 AM IST
सार
कोर्ट ने कहा कि जब तक कर्ज का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक मूल मालिक या उसके वारिसों का अधिकार गिरवी रखी भूमि पर बना रहता है। 30 साल बीत जाने के आधार पर भूमि को अपने पास गिरवी रखने वाला व्यक्ति खुद को जमीन का पक्का मालिक घोषित नहीं कर सकता।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला