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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal: High Court issues strict order to govt regarding service tenure and seniority of contract employees;

हिमाचल: अनुबंध कर्मियों की सेवा अवधि, वरिष्ठता पर हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया सख्त आदेश,जानें पूरा मामला

Tue, 06 Oct 2026 05:54 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 05:54 PM IST
सार

अदालत ने 1 दिसंबर तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की एकल पीठ ने राजेश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश और अन्य की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया।

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Himachal: High Court issues strict order to govt regarding service tenure and seniority of contract employees;
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुबंध कार्यकाल की गणना, वरिष्ठता और अन्य लाभों पर राज्य सरकार को कड़ा आदेश दिया है। अदालत ने 1 दिसंबर तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की एकल पीठ ने राजेश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश और अन्य की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। अदालत को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार की ओर से देवेंद्र कुमार और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश के मुख्य फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को उच्चतम न्यायालय ने 29 जुलाई 2026 को खारिज कर दिया था।

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शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को फैसले का अनुपालन करने के लिए चार महीने का समय दिया था। वहीं, दूसरी ओर न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की अदालत ने अनुबंध के आधार पर सेवाएं दे चुके दर्जनों कर्मचारियों (मित्तल कुमार और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश) की ओर से दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं की अनुबंध सेवा अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य परिणामी लाभों के लिए जोड़ने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई समयावधि के भीतर विचार करे।

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अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की ओर से बनाए गए प्रदेश भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 को देवेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में उच्च न्यायालय की ओर से पहले ही असांविधानिक घोषित कर निरस्त किया जा चुका है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने 29 जुलाई 2026 को राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी थी और इस संबंध में कर्मचारियों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकार को चार महीने की समयावधि प्रदान की थी।

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