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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal High Court issues notice to Deputy Whip Kewal Singh Pathania

Himachal News: डिप्टी व्हिप केवल सिंह पठानिया को हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें पूरा मामला

Thu, 19 Jun 2025 05:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला। Published by: अंकेश डोगरा Updated Thu, 19 Jun 2025 05:00 AM IST
सार

डिप्टी व्हिप के पद को चुनौती देने वाली याचिका में हाईकोर्ट ने वर्तमान पद पर तैनात केवल सिंह पठानिया को नोटिस जारी किया है। पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal High Court issues notice to Deputy Whip Kewal Singh Pathania
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डिप्टी व्हिप के पद को चुनौती देने वाली याचिका में वर्तमान पद पर तैनात केवल सिंह पठानिया को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर भाजपा के शासन में मुख्य व्हिप और डिप्टी व्हिप के पदों पर तैनात विधायकों के नाम हटा दिए हैं। अब मामले की सुनवाई 23 जुलाई को होगी।

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याचिका में प्रदेश ने मुख्य व्हिप और डिप्टी व्हिप बनाने के लिए जो कानून बनाया है वो संविधान के नियमों के खिलाफ है। इस कानून का निर्माण केवल राजनीति लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है।इसको लेकर वर्ष 2019 में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में बताया गया है कि जब यह कानून बनाया गया, उस समय प्रदेश के ऊपर 41 हजार करोड़ का बोझ था। 6 साल बीत जाने के बाद राज्य पर लोन का बोझ बढ़कर 90 हजार करोड़ से भी ऊपर हो गया है। प्रदेश में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही है, अपने राजनीति बेलेंस को बनाए रखने के लिए ऐसे पदों को बनाया जाता है।

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