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HP High Court : जुब्बल में अवैध कब्जे को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
Wed, 03 Sep 2025 07:44 PM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Wed, 03 Sep 2025 07:44 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जुब्बल में 44 बीघा से ज्यादा वन भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
जिला शिमला के जुब्बल में 44 बीघा से ज्यादा वन भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादी राज्य सरकार और आक्रमणकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अगली सुनवाई 14 अक्तूबर को होगी।
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जनहित याचिका ग्राम पंचायत नंदपुर के उप-प्रधान ने दायर की है। याचिका में बताया गया है कि अतिक्रमणकारी ने 44 बीघा वन भूमि पर बगीचा और घर बना लिया है। अतिक्रमण के लिए पेड़ों की कटाई भी की गई है। राजस्व अधिकारी की 7 अगस्त 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 15 सितंबर 2023 को अतिक्रमण हटाने का आदेश भी जारी किया गया था, लेकिन यह मामला अभी भी अपीलीय प्राधिकारी के पास लंबित है। अदालत को यह भी बताया गया कि अवैध निर्माण के लिए बिजली का कनेक्शन भी दिया गया है और स्टे के कारण बिजली की आपूर्ति अभी तक बंद नहीं की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण यह जनहित याचिका दायर की गई है।
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