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HP High Court: हिमाचल हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से आउटसोर्स भर्ती पर लगाई रोक
Fri, 08 Nov 2024 10:53 AM IST
अंकेश डोगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Fri, 08 Nov 2024 10:53 AM IST
सार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के जरिये से आउटसोर्स भर्तियों पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
हिमाचल में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के जरिये से आउटसोर्स भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कॉरपोरेशन के तहत पंजीकृत सभी कंपनियों का डाटा बेवसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। जब तक सभी कंपनियों का डाटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं होगा, तब तक आउटसोर्स भर्तियों पर रोक रहेगी।
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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि प्रदेश में 110 कंपनियां फर्जी पाई गई हैं, इसके बावजूद इनके जरिए हजारों लोगों को आउटसोर्स पर भर्ती किया जा रहा है। आउटसोर्स के नाम पर भर्तियां कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अदालत ने सरकार से मामले में अगली सुनवाई को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आउटसोर्स पॉलिसी के तहत कुछ अवधि के लिए ही काम लिया जाता है, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों से कम पैसों में कई सालों तक अधिक काम लिया जा रहा है। जो 110 कंपनियां फर्जी पाई गई हैं, उनकी जांच के लिए एसआईटी गठित की जाए। जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में की जाए। जिन पदों को विज्ञापन के जरिए आउटसोर्स पर भरा जा रहा है, उन्हीं पदों पर सरकार आरएंडपी नियमों के तहत नियमित भर्ती कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।
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