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हिमाचल प्रदेश : अब वास्तुकार और निजी इंजीनियर भी पास कर सकेंगे रिहायशी मकान के नक्शे, लेकिन शर्त ये

Sat, 20 Sep 2025 02:00 AM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा।
संवाद न्यूज एजेंसी, चंबा। Published by: अंकेश डोगरा Updated Sat, 20 Sep 2025 02:00 AM IST
सार

हिमाचल प्रदेश में रिहायशी मकान के नक्शे अब वास्तुकार और निजी इंजीनियर भी पास कर सकेंगे, लेकिन नगर एवं ग्राम योजना विभाग के नियमों के तहत पूर्व में भूमि प्रयोग परिवर्तित किया हो या भूमि विभाजन की स्वीकृति प्रदान की गई हो। पढ़ें पूरी खबर...

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Himachal Architects and engineers will be able to approve plans for residential houses with an area of less
hptcp.hp.gov.in - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र में रिहायशी मकान के नक्शे अब वास्तुकार और निजी इंजीनियर भी पास कर सकेंगे। बशर्ते, नगर एवं ग्राम योजना विभाग के नियमों के तहत पूर्व में भूमि प्रयोग परिवर्तित किया हो या भूमि विभाजन की स्वीकृति प्रदान की गई हो। राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था होने से अब लोगों को शहरी निकायों और नगर एवं ग्राम योजना विभाग के कार्यालयों के चक्कर काटने से छुटकारा मिल जाएगा। लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार अब ई-डीसीआर संबंधी वेब पोर्टल भी लांच किया है। इस पोर्टल के जरिये नक्शा पास करवाने के लिए आवेदन करने के महज 30 दिन में नक्शा पास हो जाएगा। गलत नक्शे पास न हों, इसके लिए अधिकारी भवन निर्माण के दौरान मौके का निरीक्षण भी करते रहेंगे।

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प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने, बिजली कनेक्शन के लिए नगर पंचायत, शहरी क्षेत्रों में नगर परिषदों और नगर एवं ग्राम योजना विभाग के अधीन आने वाले क्षेत्रों में नगर एवं ग्राम योजना विभाग से ही नक्शे पास होते आ रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व प्रदेश में आई आपदा के बाद नगर एवं ग्राम योजना विभाग के क्षेत्र का भी विस्तारीकरण किया है, जिसका मकसद प्राकृतिक आपदा से मकानों को होने वाले नुकसान, भूकंप रोधी मकान निर्माण करवाना और नियमों को ताक पर रख मकानों का निर्माण करने से रोकना है। इसी क्रम में सहूलियत प्रदान करते हुए निजी वास्तुकार, इंजीनियरों को अब 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र में रिहायशी मकान बनाने के लिए नक्शे पास करने की शक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि निजी पेशेवरों की ओर से दी गई अनुमतियों में अगर अनियमितताएं, विसंगतियां पाई जाती हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। 10 फीसदी अनुमतियों का सक्षम अधिकारियों की ओर से औचक निरीक्षण किया जाएगा।

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सरकार की ओर से लांच की गई वेबसाइट hptcp.hp.gov.in के जरिये ऑनलाइन नक्शे के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। इसमें 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र में रिहायशी मकान के लिए वास्तुकार और इंजीनियर भी नक्शे पास कर सकता है। इसमें शर्त होगी कि नगर एवं ग्राम योजना विभाग के नियमों के तहत पूर्व में भूमि प्रयोग परिवर्तित किया हो अथवा भूमि का विभाजन की स्वीकृति प्रदान की गई हो। -वाईएस नरयाल, नगर नियोजन अधिकारी, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, उपमंडल चंबा

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