फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal 3 youths caught with chitta sentenced to two years rigorous imprisonment 25 thousand rupees fine

Himachal: चिट्टे के साथ पकड़े 3 युवकों को दो साल की कठोर कैद, 25 हजार जुर्माना भी; यहां के रहने वाले हैं दोषी

Mon, 25 Nov 2024 06:45 PM IST
अंकेश डोगरा संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर।
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर बुशहर। Published by: अंकेश डोगरा Updated Mon, 25 Nov 2024 06:45 PM IST
सार

बीते साल जनवरी में रामपुर के साथ लगते खनेरी क्षेत्र में चिट्टे के साथ पकड़े गए तीन युवकों को न्यायालय ने दो वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जानें पूरा मामला...

विज्ञापन
Himachal 3 youths caught with chitta sentenced to two years rigorous imprisonment 25 thousand rupees fine
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

चिट्टा तस्करी के मामलों में न्यायालय और पुलिस प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। बीते वर्ष जनवरी में रामपुर के साथ लगते खनेरी क्षेत्र में चिट्टे के साथ पकड़े गए तीन युवकों को न्यायालय ने दो वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने यह सजा सुनाई।

विज्ञापन


अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में तीनों युवकों को दोषी माना और कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने गुंजन कांगो 33, गांव और डाकघर भोटा, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, सोनम लून्डूप 29, गांव, डाकघर और तहसील काजा, जिला लाहौल-स्पीति और अश्वनी जोशी 29, गांव थाचवा, डाकघर रामपुर, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू को 7.57 ग्राम चिट्टा रखने के दोष में 2 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विज्ञापन

उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 29 जनवरी 2023 को पुलिस पार्टी सरकारी गाड़ी में चूहाबाग खनेरी से थोड़ा आगे पहुंची थी। इस दौरान सड़क के किनारे सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी। इसमें तीन युवक बैठे थे। पुलिस के उप निरीक्षक जयदेव ने उनसे वहां पर रुकने का कारण पूछा तो वे घबरा गए। उन्हें संदिग्ध वस्तु होने का शक हुआ। चालक सीट पर बैठे व्यक्ति को मुट्ठी खोलने को कहा। मुट्ठी खोलने पर उसके हाथ में दस रुपये का रोल किया नोट मिला। पूछने पर उसने अपना नाम गुंजन, निवासी हमीरपुर, अगली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सोनम लून्डूप निवासी काजा और तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम अश्वनी जोशी, निवासी रामपुर बताया। गाड़ी की तलाशी के दौरान पारदर्शी लिफाफा बरामद हुआ। उसमें 7.57 ग्राम चिट्टा मिला। पुलिस पूछताछ पर उन्होंने बताया कि यह चिट्टा उन्होंने 15,000 रुपये में चंडीगढ़ से खरीदा था।

इस बारे में रामपुर थाना में मामला दर्ज किया गया। छानबीन पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया। यहां पर 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आरोपी और अभियोग पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों पर दोषी साबित होना पाया और तीनाें को सजा सुनाई। सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप-जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed