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Hamirpur (Himachal) News: हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम-वीवीपैट का सत्यापन दो जुलाई को
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स्ट्रांग रूम को उम्मीदवारों या उनके अधिकृत चुनाव एजेंटों की उपस्थिति में खोला जाएगा
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। विधानसभा क्षेत्र 38-हमीरपुर के उपचुनाव के लिए आवंटित ईवीएम-वीवीपैट की कमीशनिंग यानी इन्हें मतदान के लिए तैयार करने की प्रक्रिया 2 जुलाई को सुबह साढे़ नौ बजे बाल स्कूल हमीरपुर के कमरा नंबर 308 में आरंभ की जाएगी। एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार सोनी ने कहा कि ईवीएम-वीवीपैट की कमीशनिंग के लिए स्ट्रांग रूम को उम्मीदवारों या उनके अधिकृत चुनाव एजेंटों की उपस्थिति में ही खोला जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ईवीएम-वीवीपैट को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा तथा इसे उम्मीदवारों या उनके अधिकृत चुनाव एजेंटों की उपस्थिति में ही सील किया जाएगा।
इस दौरान किसी भी व्यक्ति को हॉल के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने या हॉल के अंदर से कोई भी सामग्री बाहर लाने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन अधिकारी ने सभी उम्मीदवारों या उनके चुनाव एजेंटों से इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने का आग्रह किया है। कहा कि अगर इस प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार स्वयं उपस्थित रहने के बजाय अपने प्रतिनिधि को अधिकृत करना चाहते हैं तो उस प्रतिनिधि के पास भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। निर्वाचन अधिकारी ने सभी उम्मीदवारों और उनके एजेंटों से सहयोग का आग्रह किया है, ताकि ईवीएम-वीवीपैट की कमीशनिंग प्रक्रिया को नियमानुसार पूर्ण किया जा सके।
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। विधानसभा क्षेत्र 38-हमीरपुर के उपचुनाव के लिए आवंटित ईवीएम-वीवीपैट की कमीशनिंग यानी इन्हें मतदान के लिए तैयार करने की प्रक्रिया 2 जुलाई को सुबह साढे़ नौ बजे बाल स्कूल हमीरपुर के कमरा नंबर 308 में आरंभ की जाएगी। एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार सोनी ने कहा कि ईवीएम-वीवीपैट की कमीशनिंग के लिए स्ट्रांग रूम को उम्मीदवारों या उनके अधिकृत चुनाव एजेंटों की उपस्थिति में ही खोला जाएगा। सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ईवीएम-वीवीपैट को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा तथा इसे उम्मीदवारों या उनके अधिकृत चुनाव एजेंटों की उपस्थिति में ही सील किया जाएगा।
इस दौरान किसी भी व्यक्ति को हॉल के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने या हॉल के अंदर से कोई भी सामग्री बाहर लाने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन अधिकारी ने सभी उम्मीदवारों या उनके चुनाव एजेंटों से इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने का आग्रह किया है। कहा कि अगर इस प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार स्वयं उपस्थित रहने के बजाय अपने प्रतिनिधि को अधिकृत करना चाहते हैं तो उस प्रतिनिधि के पास भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। निर्वाचन अधिकारी ने सभी उम्मीदवारों और उनके एजेंटों से सहयोग का आग्रह किया है, ताकि ईवीएम-वीवीपैट की कमीशनिंग प्रक्रिया को नियमानुसार पूर्ण किया जा सके।
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