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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Two years imprisonment to the person guilty of possessing hashish

Hamirpur (Himachal) News: चरस रखने के दोषी को दो साल के कारावास की सजा

Wed, 23 Oct 2024 07:54 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Oct 2024 07:54 PM IST
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2021 में चरस के साथ पकड़ा था मंडी निवासी व्यक्ति
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संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। सत्र न्यायाधीश हमीरपुर सचिन रघु की अदालत ने चरस रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी टेक चंद निवासी गांव बठैहिन, डाकघर कोट, तहसील बलद्वाड़ा जिला मंडी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है।


भोरंज पुलिस टीम ने 10 सितंबर 2021 को शाम 05:40 बजे सुलगवान में आरोपी टेक चंद से 145 ग्राम चरस बरामद की। इसे वह अपनी कार में ले जा रहा था। इस पर पुलिस स्टेशन भोरंज में केस दर्ज किया गया। मामले की सहायक लोक अभियोजक राहुल चोपड़ा ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह पेश किए गए। साक्ष्य के निष्कर्ष तथा अभियोजन और बचाव पक्ष की सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त टेक चंद को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दो वर्ष का कारावास और 20,000 रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर 4 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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