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चिट्टे के साथ गिरफ्तार दो युवकों को दो साल का कठोर कारावास
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Two years imprisonment for two youths convicted of keeping chitta
हमीरपुर। चिट्टा के साथ गिरफ्तार दो युवकों को विशेष न्यायाधीश हमीरपुर विकास भारद्वाज की अदालत ने दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने की है।
इस मामले में न्यायालय में पंद्रह गवाह पेश किए गए। यह मामला जुलाई 2019 का है। भोरंज पुलिस ने अजय शर्मा पुत्र हंस राज गांव हरमा, डाकघर बलयाह तहसील बड़सर से 18.67 ग्राम चिट्टा और अमन शर्मा पुत्र उत्तम चंद गांव मकरेटी, डाकघर भकरेड़ी तहसील बड़सर से 8.51 ग्राम चिट्टा पकड़ा था।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की तफ्तीश पूरी होने के बाद पुलिस ने हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया। यहां शनिवार को आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने दोनों दोषियों को दो साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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इस मामले में न्यायालय में पंद्रह गवाह पेश किए गए। यह मामला जुलाई 2019 का है। भोरंज पुलिस ने अजय शर्मा पुत्र हंस राज गांव हरमा, डाकघर बलयाह तहसील बड़सर से 18.67 ग्राम चिट्टा और अमन शर्मा पुत्र उत्तम चंद गांव मकरेटी, डाकघर भकरेड़ी तहसील बड़सर से 8.51 ग्राम चिट्टा पकड़ा था।
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पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की तफ्तीश पूरी होने के बाद पुलिस ने हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया। यहां शनिवार को आरोप सिद्ध होने पर अदालत ने दोनों दोषियों को दो साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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