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हमीरपुर गांधी चौक से अस्पताल चौक तक बंद रहेगा यातायात
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हमीरपुर। दिवाली के दौरान लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर 22 और 24 अक्तूबर को हमीरपुर के मुख्य बाजार में गांधी चौक से अस्पताल चौक तक वाहनों की आवाजाही पूर्णतया बंद रहेगी। जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 115 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश रोगी वाहन, कानून व्यवस्था से संबंधित वाहन, अग्निशमन वाहन, दूध वाहन और कूड़ा कर्कट वाहनों पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही दिवाली उत्सव के दौरान आग की दुर्घटनाएं रोकने के लिए जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने जिले के भीड़भाड़ वाले मुख्य बाजारों में 22 से 24 अक्तूबर तक पटाखे बेचने या जमा करने पर प्रतिबंध लगाया है।
हमीरपुर शहर में मिनी सचिवालय से अस्पताल तक और पेट्रोल पंप से भोटा चौक तक मुख्य बाजार में पटाखों की बिक्री या जमा करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार मेन बाजार नादौन, सुजानपुर, भोटा, बड़सर, जाहू, भरेड़ी, भोरंज, गलोड़ और बिझड़ी के मुख्य बाजार में भी यह पाबंदी लागू रहेगी। पटाखों की बिक्री के लिए एसडीएम की ओर से चिह्नित एवं अधिसूचित स्थानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिलाधीश ने बताया कि इस अवधि के दौरान केवल लाइसेंसधारक व्यापारी ही पटाखे बेच सकते हैं या जमा कर सकते हैं।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। देबश्वेता बनिक ने आदेशों में कहा कि 125 डीबी से अधिक ध्वनि वाले पटाखों पर भी पाबंदी रहेगी। जिलाधीश ने व्यापारियों तथा आम लोगों से इन सभी आदेशों की अक्षरश: पालन करने का अआग्रह किया है।
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हमीरपुर शहर में मिनी सचिवालय से अस्पताल तक और पेट्रोल पंप से भोटा चौक तक मुख्य बाजार में पटाखों की बिक्री या जमा करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार मेन बाजार नादौन, सुजानपुर, भोटा, बड़सर, जाहू, भरेड़ी, भोरंज, गलोड़ और बिझड़ी के मुख्य बाजार में भी यह पाबंदी लागू रहेगी। पटाखों की बिक्री के लिए एसडीएम की ओर से चिह्नित एवं अधिसूचित स्थानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिलाधीश ने बताया कि इस अवधि के दौरान केवल लाइसेंसधारक व्यापारी ही पटाखे बेच सकते हैं या जमा कर सकते हैं।
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रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। देबश्वेता बनिक ने आदेशों में कहा कि 125 डीबी से अधिक ध्वनि वाले पटाखों पर भी पाबंदी रहेगी। जिलाधीश ने व्यापारियों तथा आम लोगों से इन सभी आदेशों की अक्षरश: पालन करने का अआग्रह किया है।
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