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Hamirpur (Himachal) News: व्यापारियों को लगाने होंगे नशे के दुष्प्रभाव के चेतावनी बोर्ड
Mon, 01 Dec 2025 05:25 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Mon, 01 Dec 2025 05:25 AM IST
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नादौन नप की दाे टूक, नियमों की अवहेलना करने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई
बिना लाइसेंस और शैक्षणिक संस्थानों के समीप नहीं बेच सकेंगे तंबाकू उत्पाद
संवाद न्यूज एजेंसी
नादौन (हमीरपुर)। तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए दुकानदारों को जितना आवश्यक लाइसेंस लेना है, उतना ही आवश्यक अब दुकानों के बाहर नशे से हाेने वाले दुष्प्रभावों का चेतावनी बोर्ड लगाना है। अगर कोई दुकानदार नियमों की अवहेलना करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। इसके अलावा दुकानदार शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नगर परिषद नादौन के तहत दुकानदारों को लाइसेंस लेकर ही तंबाकू उत्पाद बेचने की अनुमति होगी। अगर कोई बिना लाइसेंस लिए तंबाकू उत्पाद बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना किया जाएगा। दुकानदार को 500 रुपये से लेकर दस हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा दुकानदार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पकड़ा जाता है तो भी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद के अधिकारियों ने इस बाबत दुकानदारों को सूचना भी जारी कर दी है। नगर परिषद के अधिकारियों की मानें तो दिसंबर माह में दुकानों की जांच की जाएगी और अगर कोई दुकानदार बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कोट :
नगर परिषद के तहत दुकानदारों को लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है और इसके साथ ही चेतावनी बोर्ड भी चस्पां करने होंगे। यदि कोई दुकानदार नियमों की अवहेलना करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -रमन कुमार, सचिव, नगर परिषद नादौन
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बिना लाइसेंस और शैक्षणिक संस्थानों के समीप नहीं बेच सकेंगे तंबाकू उत्पाद
संवाद न्यूज एजेंसी
नादौन (हमीरपुर)। तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए दुकानदारों को जितना आवश्यक लाइसेंस लेना है, उतना ही आवश्यक अब दुकानों के बाहर नशे से हाेने वाले दुष्प्रभावों का चेतावनी बोर्ड लगाना है। अगर कोई दुकानदार नियमों की अवहेलना करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। इसके अलावा दुकानदार शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नगर परिषद नादौन के तहत दुकानदारों को लाइसेंस लेकर ही तंबाकू उत्पाद बेचने की अनुमति होगी। अगर कोई बिना लाइसेंस लिए तंबाकू उत्पाद बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना किया जाएगा। दुकानदार को 500 रुपये से लेकर दस हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा दुकानदार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पकड़ा जाता है तो भी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद के अधिकारियों ने इस बाबत दुकानदारों को सूचना भी जारी कर दी है। नगर परिषद के अधिकारियों की मानें तो दिसंबर माह में दुकानों की जांच की जाएगी और अगर कोई दुकानदार बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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कोट :
नगर परिषद के तहत दुकानदारों को लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है और इसके साथ ही चेतावनी बोर्ड भी चस्पां करने होंगे। यदि कोई दुकानदार नियमों की अवहेलना करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -रमन कुमार, सचिव, नगर परिषद नादौन
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