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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   The restaurant was operating without registration, a fine of 20,000 was imposed, and the case is linked to the vandalism of a bus.

Hamirpur (Himachal) News: बिना पंजीकरण चल रहा था रेस्टाेरेंट, 20 हजार लगा जुर्माना, बस में तोड़-फोड़ मामले से जुड़े हैं तार

Sat, 17 Jan 2026 01:11 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sat, 17 Jan 2026 01:11 AM IST
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हमीरपुर। सदर थाना के जिला पुलिस ने पर्यटन विभाग के साथ मिलकर झनियारी में ‘स्टे हाई’ नामक रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया है। पंजीकरण सत्यापन के दौरान पाया गया कि रेस्टोरेंट बिना किसी वैध पंजीकरण के संचालित किया जा रहा था।
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इसके साथ ही पर्यटकों के ठहराव के लिए तीन अनधिकृत कमरे भी संचालित किए जा रहे थे। जांच के दौरान संचालक द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर नियमानुसार 20 हजार रुपये का संयोजन शुल्क जमा करवाया गया। साथ ही पर्यटन विभाग में पंजीकरण होने तक इकाई का संचालन न करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि ‘स्टे हाई’ रेस्टोरेंट के तार 8 जनवरी 2026 को झनियारी क्षेत्र में निजी बस में तोड़-फोड़ और चालक-परिचालक से मारपीट की गंभीर घटना से जुड़े हुए हैं।
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आरोपी मारपीट की वारदात को अंजाम देने के बाद कार में भाग गए थे। इस दौरान पक्का भरो क्षेत्र में उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई थी, जिसमें कार सवार एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई थी। यह लड़की भी आरोपियों के साथ कार में सवार थी। लड़की की एम्स में उपचार के दौरान मौत हो गई है।
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मारपीट के इस मामले में आरोपी कनिष्क कतनौरिया, हर्ष उर्फ टोवो, साहिल कुमार, अजय कुमार, सागरदीप सिंह शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए खाद्य सुरक्षा और श्रम विभाग को भी पत्र लिखकर विस्तृत जांच के लिए पत्राचार किया है। ऐसे में इस रेस्टोरेंट के तमाम रिकाॅर्ड को खंगाले जाने की संभावना है।

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलवीर सिंह ठाकुर ने कहा कि मामले में नियमों के तहत कार्रवाई की गई है। अन्य संबंधित विभागों से जरूरी कार्रवाई करने के लिए पत्राचार किया गया है।
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