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Hamirpur (Himachal) News: बस्सी झनियारा पंचायत में प्रधान का पद रिक्त, उपप्रधान को सौंपीं शक्तियां
Tue, 04 Feb 2025 12:36 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 04 Feb 2025 12:36 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। विकास खंड हमीरपुर की बस्सी झनियारा पंचायत के प्रधान पद को विभाग की ओर रिक्त घोषित कर दिया गया है। अब पंचायत प्रधान की तमाम शक्तियां उपप्रधान ओमप्रकाश को सौंपी गई हैं।
हालांकि यह पंचायत नगर निगम हमीरपुर में शामिल हो गई है। ऐसे में पंचायत प्रधान पद के चुनाव होने की संभावना बेहद कम है। वर्ष 2021 में प्रधान पद के चुनावों के प्रत्याशी अशोक कुमार ने चुनाव को चुनौती दी थी।
इसके बाद एसडीएम हमीरपुर ने इस मामले की सुनवाई कर पंचायत प्रधान रत्न चंद का चुनाव रद्द कर दिया था। इसके बाद प्रधान रतन चंद ने उपायुक्त हमीरपुर के पास अपील दायर की थी, लेकिन डीसी ने इस अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रधान की ओर से मामले को हाईकोर्ट में ले जाया गया। हाईकोर्ट ने 30 दिसंबर 2024 को याचिका को निरस्त कर दिया था।
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इसके बाद प्रशासन और विभाग ने आगामी कार्रवाई करते हुए पंचायत प्रधान के पद को रिक्त घोषित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव के दौरान बस्सी झनियारा पंचायत में प्रधान पद के लिए सात प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। इसमें अशोक कुमार नाम के दो उम्मीदवार थे।
नियमों के तहत एक नाम के दो प्रत्याशी होने की स्थिति में बैलेट पेपर प्रत्याशी के पिता का नाम और प्रचलित नाम को अंकित करना जरूरी रहता है, लेकिन बैलेट पेपर पर दोनों प्रत्याशियों का नाम अशोक कुमार लिखा था। प्रत्याशी अशोक कुमार उर्फ कवि ने इसी आधार पर प्रधान के चुनाव को चुनौती थी।
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हमीरपुर। विकास खंड हमीरपुर की बस्सी झनियारा पंचायत के प्रधान पद को विभाग की ओर रिक्त घोषित कर दिया गया है। अब पंचायत प्रधान की तमाम शक्तियां उपप्रधान ओमप्रकाश को सौंपी गई हैं।
हालांकि यह पंचायत नगर निगम हमीरपुर में शामिल हो गई है। ऐसे में पंचायत प्रधान पद के चुनाव होने की संभावना बेहद कम है। वर्ष 2021 में प्रधान पद के चुनावों के प्रत्याशी अशोक कुमार ने चुनाव को चुनौती दी थी।
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इसके बाद एसडीएम हमीरपुर ने इस मामले की सुनवाई कर पंचायत प्रधान रत्न चंद का चुनाव रद्द कर दिया था। इसके बाद प्रधान रतन चंद ने उपायुक्त हमीरपुर के पास अपील दायर की थी, लेकिन डीसी ने इस अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रधान की ओर से मामले को हाईकोर्ट में ले जाया गया। हाईकोर्ट ने 30 दिसंबर 2024 को याचिका को निरस्त कर दिया था।
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इसके बाद प्रशासन और विभाग ने आगामी कार्रवाई करते हुए पंचायत प्रधान के पद को रिक्त घोषित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव के दौरान बस्सी झनियारा पंचायत में प्रधान पद के लिए सात प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। इसमें अशोक कुमार नाम के दो उम्मीदवार थे।
नियमों के तहत एक नाम के दो प्रत्याशी होने की स्थिति में बैलेट पेपर प्रत्याशी के पिता का नाम और प्रचलित नाम को अंकित करना जरूरी रहता है, लेकिन बैलेट पेपर पर दोनों प्रत्याशियों का नाम अशोक कुमार लिखा था। प्रत्याशी अशोक कुमार उर्फ कवि ने इसी आधार पर प्रधान के चुनाव को चुनौती थी।