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Hamirpur (Himachal) News: सहकारी सभा में करोड़ों गबन के दोषी की भूमि होगी नीलाम
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30 दिन में वसूली न होने के बाद विभाग ने नीलामी प्रक्रिया शुरू की
सहकारी सभा पंधेड़ के पूर्व सचिव की भूमि की नीलामी 24 सितंबर को
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। सहकारी सभा पंधेड़ में करोड़ों के गबन के मामले में अब नौबत जमीन की नीलामी तक पहुंच गई है। सहकारी सभाओं की समाहर्ता एवं सहायक पंजीयक वीना भाटिया ने बताया कि दि पंधेड़ कृषि सहकारी सभा सीमित में हुए गबन के दोषी पूर्व सचिव की अचल भूमि की नीलामी 24 सितंबर 2024 को सुबह 11 बजे सभा के प्रांगण में निर्धारित की गई है।
सहकारिता विभाग की ओर से की गई जांच में पूर्व सचिव को दोषी पाया गया है तथा उसकी अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई अचल संपत्ति को नीलाम करने के लिए मंडलीय आयुक्त मंडी की अनुमति प्राप्त होने पर समाहर्ता एवं सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं जिला हमीरपुर ने पूर्व सचिव को 30 दिन का समय दिया था। इस अवधि में वसूली न होने पर पूर्व सचिव की भूमि को नीलाम करने का निर्णय लिया गया है। समाहर्ता एवं सहायक पंजीयक ने बताया कि भूमि की नीलामी की कार्रवाई 23 सितंबर 2022 को की गई थी। इसमें मौके पर उपस्थित सदस्यों और बोलीदाताओं ने नीलाम की जाने वाली भूमि की शिनाख्त करने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की बात कही थी। समाहर्ता एवं सहायक पंजीयक ने बोली में भाग लेने के इच्छुक लोगों से आग्रह किया है कि वे दि पंधेड़ कृषि सहकारी सभा सीमित के वर्तमान सचिव या प्रधान से कुर्क भूमि की जानकारी प्राप्त करके इसका मुआयना भी कर सकते हैं। वीना भाटिया ने बताया कि जिला हमीरपुर की अन्य सहकारी सभाओं के ऋण दोषियों की भूमि की नीलामी प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। सहकारिता विभाग किसी प्रकार का कोई भी ऋण माफ नहीं करता है। इसलिए, सहकारी सभाओं से ऋण लेने वाले लोग इसकी वापसी सुनिश्चित करें।
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सहकारी सभा पंधेड़ के पूर्व सचिव की भूमि की नीलामी 24 सितंबर को
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। सहकारी सभा पंधेड़ में करोड़ों के गबन के मामले में अब नौबत जमीन की नीलामी तक पहुंच गई है। सहकारी सभाओं की समाहर्ता एवं सहायक पंजीयक वीना भाटिया ने बताया कि दि पंधेड़ कृषि सहकारी सभा सीमित में हुए गबन के दोषी पूर्व सचिव की अचल भूमि की नीलामी 24 सितंबर 2024 को सुबह 11 बजे सभा के प्रांगण में निर्धारित की गई है।
सहकारिता विभाग की ओर से की गई जांच में पूर्व सचिव को दोषी पाया गया है तथा उसकी अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। कुर्क की गई अचल संपत्ति को नीलाम करने के लिए मंडलीय आयुक्त मंडी की अनुमति प्राप्त होने पर समाहर्ता एवं सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं जिला हमीरपुर ने पूर्व सचिव को 30 दिन का समय दिया था। इस अवधि में वसूली न होने पर पूर्व सचिव की भूमि को नीलाम करने का निर्णय लिया गया है। समाहर्ता एवं सहायक पंजीयक ने बताया कि भूमि की नीलामी की कार्रवाई 23 सितंबर 2022 को की गई थी। इसमें मौके पर उपस्थित सदस्यों और बोलीदाताओं ने नीलाम की जाने वाली भूमि की शिनाख्त करने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की बात कही थी। समाहर्ता एवं सहायक पंजीयक ने बोली में भाग लेने के इच्छुक लोगों से आग्रह किया है कि वे दि पंधेड़ कृषि सहकारी सभा सीमित के वर्तमान सचिव या प्रधान से कुर्क भूमि की जानकारी प्राप्त करके इसका मुआयना भी कर सकते हैं। वीना भाटिया ने बताया कि जिला हमीरपुर की अन्य सहकारी सभाओं के ऋण दोषियों की भूमि की नीलामी प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। सहकारिता विभाग किसी प्रकार का कोई भी ऋण माफ नहीं करता है। इसलिए, सहकारी सभाओं से ऋण लेने वाले लोग इसकी वापसी सुनिश्चित करें।
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