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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   The insurance company will have to pay Rs 19,510 to the consumer along with nine percent interest.

Hamirpur (Himachal) News: इंश्योरेंस कंपनी को नौ प्रतिशत ब्याज सहित उपभोक्ता को चुकाने होंगे 19,510 रुपये

Fri, 11 Aug 2023 12:21 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Aug 2023 12:21 AM IST
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हमीरपुर। जिला उपभोक्ता फोरम हमीरपुर ने एक अहम फैसले में उपभोक्ता के हक में फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को 19,510 रुपये की राशि को नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के आदेश पारित किए हैं। इसके अलावा 50 हजार रुपये मानसिक परेशानी और 20 हजार रुपये केस खर्च उपभोक्ता को देने का फैसला सुनाया है। फोरम के अध्यक्ष डीआर ठाकुर व सदस्यों ने यह फैसला सुनाया है। रश्मि कौशल निवासी कृष्णानगर वार्ड नंबर एक तहसील जिला हमीरपुर ने उपभोक्ता अदालत में इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ वर्ष 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी कार वर्ष 2018 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इससे उसकी कार को काफी नुकसान पहुंचा। दुर्घटनाग्रस्त कार बीमा कंपनी के पास पूरी तरह से बीमित थी। दुर्घटना के तुरंत बाद शिकायतकर्ता ने दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को दी, लेकिन बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता के क्लेम को मानने से इनकार कर दिया। बार बार गुहार लगाने के बावजूद बीमा कंपनी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। मजबूरन उपभोक्ता को जिला उपभोक्ता फोरम हमीरपुर में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। फोरम ने सभी तथ्यों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए उपभोक्ता के हक में अपना फैसला सुनाया और बीमा कंपनी को 19,510 रुपये मुआवजा नौ प्रतिशत ब्याज सहित, 50 हजार रुपये मानसिक परेशानी की एवज में और 20 हजार रुपये केस खर्च 30 दिन के भीतर उपभोक्ता को देने का आदेश पारित किया।
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