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Hamirpur (Himachal) News: छह अक्तूबर को होगा ड्राफ्ट चुनावी नामावली का प्रकाशन
Thu, 02 Oct 2025 01:10 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Thu, 02 Oct 2025 01:10 AM IST
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रंगस(हमीरपुर)। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश ने पंचायतों एवं नगरीय निकायों की चुनावी नामावली तैयार करने एवं अंतिम रूप देने के लिए कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया है।
आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ड्राफ्ट चुनावी नामावली का प्रकाशन छह अक्तूबर, दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की अवधि आठ से 17 अक्तूबर, रीवाइजिंग अथॉरिटी की ओर से दावे/आपत्तियों का निस्तारण 27 अक्तूबर, अपीलें दर्ज करने की अंतिम तिथि तीन नवंबर तक अपीलों पर निर्णय 10 नवंबर, अंतिम चुनावी नामावली का प्रकाशन 13 नवंबर तक कर दिया जाएगा।
खंड विकास अधिकारी नादौन निशांत शर्मा ने कहा कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि दावे एवं आपत्तियां केवल व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से लिखित रूप में ही स्वीकार की जाएंगी। किसी भी परिवार या समूह के दावे/आपत्तियां सामूहिक रूप से स्वीकार नहीं की जाएगी।
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अंतिम चुनावी नामावली संबंधित आयोग एवं जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं से आग्रह है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर अपने नाम, पते एवं विवरण की जांच कर लें और आवश्यक संशोधन के लिए दावा आपत्ति दर्ज करवाएं।
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आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ड्राफ्ट चुनावी नामावली का प्रकाशन छह अक्तूबर, दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की अवधि आठ से 17 अक्तूबर, रीवाइजिंग अथॉरिटी की ओर से दावे/आपत्तियों का निस्तारण 27 अक्तूबर, अपीलें दर्ज करने की अंतिम तिथि तीन नवंबर तक अपीलों पर निर्णय 10 नवंबर, अंतिम चुनावी नामावली का प्रकाशन 13 नवंबर तक कर दिया जाएगा।
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खंड विकास अधिकारी नादौन निशांत शर्मा ने कहा कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि दावे एवं आपत्तियां केवल व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से लिखित रूप में ही स्वीकार की जाएंगी। किसी भी परिवार या समूह के दावे/आपत्तियां सामूहिक रूप से स्वीकार नहीं की जाएगी।
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अंतिम चुनावी नामावली संबंधित आयोग एवं जिला की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी पात्र मतदाताओं से आग्रह है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर अपने नाम, पते एवं विवरण की जांच कर लें और आवश्यक संशोधन के लिए दावा आपत्ति दर्ज करवाएं।