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कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बाद बढ़ाई सख्ती
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हमीरपुर। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जिले में भी एक बार फिर सख्ती बढ़ाई जा रही है। बुधवार शाम को उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने आदेश जारी किए हैं। इनमें अब केवल पैक्ड खाना ले जाने की ही अनुमति होगी। नेशनल हाईवे के किनारे यात्रियों और वाहन चालकों को खाना उपलब्ध करवाने वाले होटलों, रेस्तरां और ढाबों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कार्यालयों में बैठकों व अन्य आयोजनों के दौरान चाय-कॉफी, स्नैक्स और खाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इनमें केवल पानी और पैक्ड लंच की अनुमति होगी। जिलाधीश ने खंड विकास अधिकारियों को पहले की तरह सभी पंचायत प्रधानों से रोजाना निर्धारित प्रपत्र पर रिपोर्ट लेने तथा इसे प्रेषित करने के आदेश दिए हैं। खंड विकास अधिकारी कोरोना रोधी वैक्सीन से वंचित लोगों की पंचायतवार सूची बनाकर संबंधित बीएमओ को प्रेषित करेंगे, ताकि इन लोगों की तुरंत वैक्सीनेशन की जा सके।
सभी एसडीएम को भी अपने-अपने क्षेत्रों में इन सभी गतिविधियों की निगरानी करने तथा उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधीश की ओर से जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त करने तथा कोरोना संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित को कहा गया है। कहीं पर कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने पर एसडीएम को तुरंत स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों-कर्मचारियों की मदद से उस क्षेत्र में मिनी एवं माइक्रो कंटेनमेंट जोन चिह्नित करने होंगे तथा इनमें सभी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। पुलिस टीमों को भी प्रतिदिन अपने क्षेत्र के कम से कम 20 फीसदी कंटेनमेंट जोन में गश्त करनी होगी।
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इनमें केवल पानी और पैक्ड लंच की अनुमति होगी। जिलाधीश ने खंड विकास अधिकारियों को पहले की तरह सभी पंचायत प्रधानों से रोजाना निर्धारित प्रपत्र पर रिपोर्ट लेने तथा इसे प्रेषित करने के आदेश दिए हैं। खंड विकास अधिकारी कोरोना रोधी वैक्सीन से वंचित लोगों की पंचायतवार सूची बनाकर संबंधित बीएमओ को प्रेषित करेंगे, ताकि इन लोगों की तुरंत वैक्सीनेशन की जा सके।
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सभी एसडीएम को भी अपने-अपने क्षेत्रों में इन सभी गतिविधियों की निगरानी करने तथा उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधीश की ओर से जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त करने तथा कोरोना संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित को कहा गया है। कहीं पर कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने पर एसडीएम को तुरंत स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों-कर्मचारियों की मदद से उस क्षेत्र में मिनी एवं माइक्रो कंटेनमेंट जोन चिह्नित करने होंगे तथा इनमें सभी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। पुलिस टीमों को भी प्रतिदिन अपने क्षेत्र के कम से कम 20 फीसदी कंटेनमेंट जोन में गश्त करनी होगी।
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