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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Special court grants bail to accused in Chitta smuggling case

Hamirpur (Himachal) News: विशेष अदालत ने चिट्टा तस्करी मामले में आरोपी को दी जमानत

Thu, 06 Aug 2026 12:38 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 06 Aug 2026 12:38 AM IST
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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर पंकज शर्मा की अदालत ने 5.30 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) तस्करी मामले में आरोपी मोहित पटियाल उर्फ रिकी छंगू को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों की शर्त पर जमानत याचिका मंजूर की।
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सदर पुलिस थाना हमीरपुर की टीम ने 15 जुलाई 2026 को थमाणी के पास नाकेबंदी के दौरान एक गाड़ी की तलाशी ली थी। तलाशी में चालक की सीट के नीचे से 5.30 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में वाहन चालक विवेक कुमार और उसके साथी ललित कुमार को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
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पुलिस जांच में विवेक कुमार ने मोहित पटियाल को चिट्टा खरीदने में शामिल बताया था। वित्तीय जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मोहित को 18 जुलाई 2026 को गिरफ्तार किया था।
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सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने जांच पूरी होने और बरामद मात्रा कमर्शियल मात्रा से कम होने का तर्क दिया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को सख्त शर्तों के साथ जमानत प्रदान की।
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