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चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह का कारावास
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हमीरपुर। चेक बाउंस मामले में आरोपी पर लगाए सभी आरोप सिद्ध हो गए हैं। इस मामले की सुनवाई पूरी होने पर हमीरपुर न्यायालय ने दोषी को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 14 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा भी सुनाई है। मंगलवार को जेएमआईसी कोर्ट नंबर दो ने यह फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता कर्मवीर सिंह ने बताया कि मोहिंद्र सिंह ने भोरंज के लदरौर निवासी राकेश कुमार से 68 हजार रुपये लेने थे।
यह दोनों कबाड़ का काम करते हैं। लंबे समय के बाद जब राकेश कुमार ने भुगतान नहीं किया तो मोहिंद्र सिंह ने हमीरपुर कोर्ट में चेक बाउंस का मामला दायर कर दिया। सोमवार को जेएमआईसी कोर्ट नंबर दो में इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई पूरी हो गई है। जबकि, मंगलवार को इस मामले में न्यायालय ने दोषी को छह माह का कारावास और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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यह दोनों कबाड़ का काम करते हैं। लंबे समय के बाद जब राकेश कुमार ने भुगतान नहीं किया तो मोहिंद्र सिंह ने हमीरपुर कोर्ट में चेक बाउंस का मामला दायर कर दिया। सोमवार को जेएमआईसी कोर्ट नंबर दो में इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई पूरी हो गई है। जबकि, मंगलवार को इस मामले में न्यायालय ने दोषी को छह माह का कारावास और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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