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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Six months imprisonment and Rs 20,000 fine for those found guilty of keeping Chitta.

Hamirpur (Himachal) News: चिट्टा रखने के दोषियों को छह माह का कारावास, 20 हजार जुर्माना

Thu, 20 Mar 2025 05:40 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Thu, 20 Mar 2025 05:40 AM IST
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हमीरपुर। अपर सत्र न्यायाधीश हमीरपुर सचिन रघु की अदालत ने चिट्टा बरामद होने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी उपेंद्र वर्मा निवासी गांव रोहाई और डाकघर घिरवीं, तहसील भोरंज जिला हमीरपुर और राजीव कुमार निवासी गांव चोक्कर डाकघर अघार, तहसील और जिला हमीरपुर को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है। 20 फरवरी 2020 को लगभग टाउन भराड़ी में आरोपियों से 5.28 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था, जिसे वह कार में ले जा रहे थे। एनडीपीएस अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन भोरंज में केस दर्ज किया गया। मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी राहुल चोपड़ा और विशाल दीपक की ओर से की गई। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत छह महीने की कैद और 20,000 जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास और धारा 29 के तहत छह महीने की कैद और 20,000 जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास सुनाई है।
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