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निश्चित दूरी की अवहेलना पर दुकान सील

Thu, 07 May 2020 09:48 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 07 May 2020 09:48 PM IST
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हमीरपुर। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर प्रशासन ने एक दुकान को सील कर दिया है। कोविड-19 महामारी के कारण जारी निषेधाज्ञा के दौरान लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीद इत्यादि के लिए दी छूट अवधि में सभी को सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य नियमों की अनुपालना करना आवश्यक है।
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जिला प्रशासन समय-समय पर औचक निरीक्षण कर इसका जायजा भी ले रहा है। वीरवार सुबह उपायुक्त हरिकेश मीणा ने हमीरपुर बाजार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शहर में एक किराना व्यापारी पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की अवहेलना का दोषी पाया गया। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकान को सील (बंद) कर दिया। उपायुक्त ने कहा कि सभी दुकानदारों को अपने परिसरों में निश्चित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। बार-बार इन्हें जागरूक भी किया जारहा है। इसके बावजूद अगर कोई निर्देशों की अवहेलना करता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दुकानदारों और सामान खरीदने आने वाले लोगों से आग्रह किया है कि वे निश्चित दूरी के नियम का अक्षरश: अनुपालन करें। एक-दूसरे से उचित दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क भी पहनें। दुकानदारों से यह भी आग्रह किया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने खरीदारी के लिए आता है तो उसे सामान न दें।
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