{"_id":"65171f4627f7fc34b4074954","slug":"seven-years-rigorous-imprisonment-to-two-convicts-in-the-case-of-heroin-possession-hamirpur-hp-news-c-94-1-ssml1008-9853-2023-09-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hamirpur (Himachal) News: हेरोइन रखने के मामले में दो दोषियों को सात साल की कठोर सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hamirpur (Himachal) News: हेरोइन रखने के मामले में दो दोषियों को सात साल की कठोर सजा
Sat, 30 Sep 2023 12:32 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sat, 30 Sep 2023 12:32 AM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर विकास भारद्वाज की अदालत ने शुक्रवार को एनडीपीएस एक्ट के मामले में नामजद दो आरोपी लोगों को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक साल अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की है। दोषियों की पहचान राहुल शर्मा निवासी गांव हरितयालगर, डाकघर डंगार, पुलिस थाना भराड़ी जिला बिलासपुर और आदित्य वशिष्ठ गांव मतयाल, डाकघर मासौर, भराड़ी जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। इन दोनों से पुलिस ने 103.36 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। संदीप अग्निहोत्री के अनुसार 10 मार्च 2020 को सुबह साढ़े ग्यारह बजे गांव बैडहार में गांव ताल की तरफ से आ रही एक सफेद रंग की कार को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। इस दौरान कार से एल्युमीनियम का एक फॉइल पेपर बरामद हुआ। नशे की खेप होने के शक पर मौके पर एसडीएम भोरंज को बुलाया गया। एसडीएम के सामने तलाशी के दौरान आरोपी युवकों से पुलिस ने 103.36 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। इस पर भोरंज थाना में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। इस मामले में अदालत में कुल 15 गवाह पेश हुए। अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
चरस रखने के दोषी को चार वर्ष की कठोर सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना
हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर विकास भारद्वाज की अदालत ने शुक्रवार को ही एनडीपीएस एक्ट के एक अन्य मामले में नामजद आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की है। जिला न्यायवादी के अनुसार दोषी की पहचान राज कुमार निवासी गांव रुधान, डाकघर बलोह तहसील भोरंज जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। 30 मई 2020 की शाम सवा तीन बजे दोषी कार में सवार होकर कोहली की तरफ से गसोता की ओर आ रहा था। पुलिस ने कार को जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान दोषी से 155 ग्राम चरस बरामद हुई। हमीरपुर पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ और छानबीन पूरी करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। इस मामले में न्यायालय में कुल 16 गवाह पेश हुए।
विज्ञापन
चरस रखने के दोषी को चार वर्ष की कठोर सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना
हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर विकास भारद्वाज की अदालत ने शुक्रवार को ही एनडीपीएस एक्ट के एक अन्य मामले में नामजद आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को छह माह के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने की है। जिला न्यायवादी के अनुसार दोषी की पहचान राज कुमार निवासी गांव रुधान, डाकघर बलोह तहसील भोरंज जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। 30 मई 2020 की शाम सवा तीन बजे दोषी कार में सवार होकर कोहली की तरफ से गसोता की ओर आ रहा था। पुलिस ने कार को जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान दोषी से 155 ग्राम चरस बरामद हुई। हमीरपुर पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ और छानबीन पूरी करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। इस मामले में न्यायालय में कुल 16 गवाह पेश हुए।
विज्ञापन