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पंचायत उपचुनाव- शराब और हथियारों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध :
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पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त आठ पदों के लिए 29 सितंबर को होगा मतदान
हमीरपुर। जिले की विभिन्न पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त आठ पदों के लिए 29 सितंबर को होने वाले मतदान के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। मतदान और मतगणना की प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अमरजीत सिंह ने विशेष आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने 29 सितंबर को मतदान केंद्रों और इसके आसपास हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मतदान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दो साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने उपचुनाव के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय तक की 48 घंटे की अवधि के भीतर शराब की बिक्री और वितरण या किसी भी होटल, रेस्तरां, ढाबे या दुकान इत्यादि में शराब परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसका उल्लंघन करने वालों को छह माह तक की सजा और दो हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। एक और आदेश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने मतदान के दिन मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे के भीतर चुनाव प्रचार या मतदाताओं को लुभाने से संबंधित किसी भी तरह की अन्य गतिविधि और पोस्टर-बैनर इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसका उल्लंघन करने वालों को जुर्माना हो सकता है। मतदान प्रक्रिया से संबंधित आधिकारिक सूचनाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अमरजीत सिंह ने पंचायत उपचुनाव से संबंधित सभी क्षेत्रों के मतदाताओं से इन सभी आदेशों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने तथा अपने मताधिकार का प्रयोग की अपील की है।
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हमीरपुर। जिले की विभिन्न पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त आठ पदों के लिए 29 सितंबर को होने वाले मतदान के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। मतदान और मतगणना की प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अमरजीत सिंह ने विशेष आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने 29 सितंबर को मतदान केंद्रों और इसके आसपास हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मतदान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दो साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने उपचुनाव के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय तक की 48 घंटे की अवधि के भीतर शराब की बिक्री और वितरण या किसी भी होटल, रेस्तरां, ढाबे या दुकान इत्यादि में शराब परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसका उल्लंघन करने वालों को छह माह तक की सजा और दो हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। एक और आदेश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने मतदान के दिन मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे के भीतर चुनाव प्रचार या मतदाताओं को लुभाने से संबंधित किसी भी तरह की अन्य गतिविधि और पोस्टर-बैनर इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसका उल्लंघन करने वालों को जुर्माना हो सकता है। मतदान प्रक्रिया से संबंधित आधिकारिक सूचनाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अमरजीत सिंह ने पंचायत उपचुनाव से संबंधित सभी क्षेत्रों के मतदाताओं से इन सभी आदेशों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने तथा अपने मताधिकार का प्रयोग की अपील की है।