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Hamirpur (Himachal) News: घर में घुसकर मारपीट करने पर एक साल का कठोर कारावास की सजा
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हमीरपुर। घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत ने तीन लोगों को दोषी करार देते हुए एक साल का कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर ने की है। दोषियों की पहचान नवीन कुमार, संदीप कुमार और मनोज कुमार के रूप में हुई है। महंत राम निवासी चुआन, डाकघर भोटा, तहसील बड़सर जिला हमीरपुर की शिकायत पर 27 दिसंबर 2011 को पुलिस थाना हमीरपुर में यह मामला दर्ज हुआ था।
शिकायतकर्ता ने पुलिस में दिए बयान में बताया कि संबंधित तीनों दोषियों ने उनके घर में घुसकर उनपर और उनकी बेटी पर लात-घूंसे बरसाए और मारपीट के बाद दोनों को रसोईघर में धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। दोषियों ने उनके बेटे से भी मारपीट की और जान से मारने की धमकियां दीं। इसके बाद टीन और बांस से बनाई गोशाला को भी आग लगाकर नुकसान पहुंचाया। इसके बाद प्लास्टिक की कुर्सियां और अन्य सामान भी मौके पर जलाया। इसके अलावा वे गोशाला में डाली 18 टीन की चादरों को अपने साथ ले गए।
इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में कुल 19 गवाह पेश हुए। अदालत ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य के आधार पर नवीन कुमार, संदीप कुमार और मनोज कुमार को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। भादसं की धारा 323 के तहत छह माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, भादसं की धारा 342 के तहत छह माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, भादसं की धारा 506 के तहत माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, जबकि भादसं की धारा 427 के तहत एक साल का कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
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शिकायतकर्ता ने पुलिस में दिए बयान में बताया कि संबंधित तीनों दोषियों ने उनके घर में घुसकर उनपर और उनकी बेटी पर लात-घूंसे बरसाए और मारपीट के बाद दोनों को रसोईघर में धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। दोषियों ने उनके बेटे से भी मारपीट की और जान से मारने की धमकियां दीं। इसके बाद टीन और बांस से बनाई गोशाला को भी आग लगाकर नुकसान पहुंचाया। इसके बाद प्लास्टिक की कुर्सियां और अन्य सामान भी मौके पर जलाया। इसके अलावा वे गोशाला में डाली 18 टीन की चादरों को अपने साथ ले गए।
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इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में कुल 19 गवाह पेश हुए। अदालत ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य के आधार पर नवीन कुमार, संदीप कुमार और मनोज कुमार को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। भादसं की धारा 323 के तहत छह माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, भादसं की धारा 342 के तहत छह माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, भादसं की धारा 506 के तहत माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, जबकि भादसं की धारा 427 के तहत एक साल का कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
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