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Hamirpur (Himachal) News: लैब कर्मी से छेड़छाड़ के दोषी को एक साल जेल और पांच हजार रुपये जुर्माना
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हमीरपुर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी हमीरपुर शाविक घई की अदालत ने एक महिला लैब कर्मचारी का रास्ता रोकने, मारपीट करने और छेड़छाड़ करने के दोषी व्यक्ति को एक साल साधारण जेल और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़ित महिला की शिकायत पर सुजानपुर पुलिस थाना में इस मामले में 12 अक्तूबर 2016 को मुकदमा दर्ज हुआ था।
पीड़ित ने बताया कि लैब में काम करते समय आरोपी ने उसे एक कमरे में कैद किया, उसके साथ मारपीट की और छेड़छाड़ की। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद इस संदर्भ में मामला दर्ज किया। इस मामले की छानबीन करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। सहायक लोक अभियोजक रीतिका तेजटा ने इस मामले की न्यायालय में पैरवी की। इस मामले में न्यायालय में कुल नौ गवाह पेश हुए। गवाहों के बयान, पुलिस द्वारा उपलब्ध करवाए साक्ष्य और अन्य सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को सजा सुनाई है।
दोषी की पहचान धीरज महाजन निवासी वार्ड नंबर एक पोदियां, अणु बूहला सुजानपुर जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी हमीरपुर शाविक घई की अदालत ने दोषी व्यक्ति को भादसं की धारा 342 के तहत छह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, भादसं की धारा 323 मारपीट के आरोप में छह माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, भादसं की धारा 354 के तहत एक साल का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना, भादसं की धारा 354-ए के तहत एक साल का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। उपरोक्त चारों धाराओं में सजाएं एक साथ चलेंगी।
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पीड़ित ने बताया कि लैब में काम करते समय आरोपी ने उसे एक कमरे में कैद किया, उसके साथ मारपीट की और छेड़छाड़ की। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद इस संदर्भ में मामला दर्ज किया। इस मामले की छानबीन करने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। सहायक लोक अभियोजक रीतिका तेजटा ने इस मामले की न्यायालय में पैरवी की। इस मामले में न्यायालय में कुल नौ गवाह पेश हुए। गवाहों के बयान, पुलिस द्वारा उपलब्ध करवाए साक्ष्य और अन्य सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सोमवार को सजा सुनाई है।
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दोषी की पहचान धीरज महाजन निवासी वार्ड नंबर एक पोदियां, अणु बूहला सुजानपुर जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी हमीरपुर शाविक घई की अदालत ने दोषी व्यक्ति को भादसं की धारा 342 के तहत छह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, भादसं की धारा 323 मारपीट के आरोप में छह माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, भादसं की धारा 354 के तहत एक साल का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना, भादसं की धारा 354-ए के तहत एक साल का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। उपरोक्त चारों धाराओं में सजाएं एक साथ चलेंगी।
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