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Hamirpur (Himachal) News: अब किसान 31 तक करवा सकते हैं मक्की और धान की फसल का बीमा
Sun, 20 Jul 2025 12:33 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sun, 20 Jul 2025 12:33 AM IST
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हमीरपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अब 31 जुलाई तक मक्की और धान की फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है।
पहले बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी। अब तक करीब 42 हजार किसानों ने बीमा करवा लिया है। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, जलभराव और ओलावृष्टि इत्यादि से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। योजना के तहत वर्तमान खरीफ सीजन में मक्की और धान की फसल का बीमा किया जा रहा है।
मक्की की फसल के लिए जिला हमीरपुर की सभी तहसीलें एवं उपतहसीलें अधिसूचित की गई हैं। धान की फसल के बीमे के लिए तीन तहसीलें हमीरपुर, नादौन और भोरंज अधिसूचित की गई हैं। अधिसूचित तहसीलों और उपतहसीलों में मक्की और धान की फसल उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा करवा सकते हैं।
कृषि विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक डॉ. शशिपाल अत्री ने बताया कि किसान अपना फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कंपनी या नजदीकी लोक मित्र केंद्रों, बैंकों या ऑनलाइन के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। सभी ऋणी (जिन्होंने किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण लिया हो) किसानों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वतः ही बीमित कर दिया जाएगा।
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यदि कोई ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो वह इस बारे में अपना घोषणा पत्र संबंधित बैंक शाखा में जमा करवा सकता है। खरीफ मौसम के लिए क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है। मक्की और धान की फसल के बीमे के लिए 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी 48 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम तय किया गया है। इसकी बीमित राशि 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर होगी।
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पहले बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई थी। अब तक करीब 42 हजार किसानों ने बीमा करवा लिया है। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, जलभराव और ओलावृष्टि इत्यादि से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। योजना के तहत वर्तमान खरीफ सीजन में मक्की और धान की फसल का बीमा किया जा रहा है।
मक्की की फसल के लिए जिला हमीरपुर की सभी तहसीलें एवं उपतहसीलें अधिसूचित की गई हैं। धान की फसल के बीमे के लिए तीन तहसीलें हमीरपुर, नादौन और भोरंज अधिसूचित की गई हैं। अधिसूचित तहसीलों और उपतहसीलों में मक्की और धान की फसल उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा करवा सकते हैं।
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कृषि विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक डॉ. शशिपाल अत्री ने बताया कि किसान अपना फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कंपनी या नजदीकी लोक मित्र केंद्रों, बैंकों या ऑनलाइन के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। सभी ऋणी (जिन्होंने किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण लिया हो) किसानों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वतः ही बीमित कर दिया जाएगा।
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यदि कोई ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो वह इस बारे में अपना घोषणा पत्र संबंधित बैंक शाखा में जमा करवा सकता है। खरीफ मौसम के लिए क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है। मक्की और धान की फसल के बीमे के लिए 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी 48 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम तय किया गया है। इसकी बीमित राशि 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर होगी।