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Hamirpur (Himachal) News: नंधन पंचायत के प्रधान को किया निलंबित
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भोरंज(हमीरपुर)। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप में ग्राम पंचायत नंधन के प्रधान को निलंबित कर दिया गया है। अब वह पंचायत की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे। पंचायत के एक व्यक्ति ने पंचायती राज विभाग और जिला प्रशासन को शिकायत पत्र सौंपा था।
शिकायकर्ता का आरोप था कि पंचायत प्रधान ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है। लेकिन उन्होंने यह जानकारी अपने चुनाव शपथ पत्र में छिपाई। जबकि पंचायती राज विभाग के नियमानुसार कोई भी व्यक्ति जिसने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया हो, वह चुनाव लड़ने के लिए अपात्र माना जाता है। शिकायत के बाद पंचायती राज विभाग ने पंचायत निरीक्षक से इस मामले की जांच करवाई। राजस्व विभाग से प्राप्त रिपोर्ट में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा होने की पुष्टि हुई है। आरोप साबित होने पर अब पंचायत के प्रधान को निलंबित कर दिया गया है।
एसडीएम भोरंज स्वाति डोगरा ने कहा कि जिलाधीश हमीरपुर के दिशा निर्देश अनुसार मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान को निलंबित करने के आदेश दिए जा चुके हैं। उधर, भोरंज के खंड विकास अधिकारी मयंक शर्मा ने कहा कि जिला उपायुक्त हमीरपुर के जो आदेश ग्राम पंचायत प्रधान नंधन को निलंबित किए जाने संबंधित मिले हैं, वह पंचायत को भेजे जा चुके हैं। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे से संबंधित शिकायत क्षेत्र के एक व्यक्ति ने एसडीएम भोरंज से की थी। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे वाले मामले की छानबीन करते हुए सभी तथ्यों सहित पूरी कार्रवाई जिलाधीश हमीरपुर को भेजी गई थी। जिसके बाद नंधन के प्रधान को निलंबित करने के आदेश कर दिए गए हैं।
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शिकायकर्ता का आरोप था कि पंचायत प्रधान ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है। लेकिन उन्होंने यह जानकारी अपने चुनाव शपथ पत्र में छिपाई। जबकि पंचायती राज विभाग के नियमानुसार कोई भी व्यक्ति जिसने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया हो, वह चुनाव लड़ने के लिए अपात्र माना जाता है। शिकायत के बाद पंचायती राज विभाग ने पंचायत निरीक्षक से इस मामले की जांच करवाई। राजस्व विभाग से प्राप्त रिपोर्ट में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा होने की पुष्टि हुई है। आरोप साबित होने पर अब पंचायत के प्रधान को निलंबित कर दिया गया है।
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एसडीएम भोरंज स्वाति डोगरा ने कहा कि जिलाधीश हमीरपुर के दिशा निर्देश अनुसार मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान को निलंबित करने के आदेश दिए जा चुके हैं। उधर, भोरंज के खंड विकास अधिकारी मयंक शर्मा ने कहा कि जिला उपायुक्त हमीरपुर के जो आदेश ग्राम पंचायत प्रधान नंधन को निलंबित किए जाने संबंधित मिले हैं, वह पंचायत को भेजे जा चुके हैं। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे से संबंधित शिकायत क्षेत्र के एक व्यक्ति ने एसडीएम भोरंज से की थी। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे वाले मामले की छानबीन करते हुए सभी तथ्यों सहित पूरी कार्रवाई जिलाधीश हमीरपुर को भेजी गई थी। जिसके बाद नंधन के प्रधान को निलंबित करने के आदेश कर दिए गए हैं।
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