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Hamirpur (Himachal) News: हमीरपुर में आदर्श आचार संहिता लागू, हथियारों को लेकर चलने पर प्रतिबंध
Tue, 11 Jun 2024 06:07 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 11 Jun 2024 06:07 AM IST
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हमीरपुर। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद अब निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसी के साथ ही हमीरपुर जिले में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 13 जुलाई को मतगणना के बाद नतीजे घोषित होंगे।
जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र 38-हमीरपुर के उपचुनाव की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश ने सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए पूरे जिले में किसी भी तरह के हथियार या बारूद लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध उपचुनाव के परिणाम की घोषणा तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिलाधीश ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों, होमगार्ड्स और अन्य सुरक्षा कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। अपने लाइसेंसी हथियार पुलिस के पास जमा करवाने जा रहे लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
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जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र 38-हमीरपुर के उपचुनाव की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश ने सीआरपीसी की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए पूरे जिले में किसी भी तरह के हथियार या बारूद लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
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उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध उपचुनाव के परिणाम की घोषणा तक लागू रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जिलाधीश ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों, होमगार्ड्स और अन्य सुरक्षा कर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। अपने लाइसेंसी हथियार पुलिस के पास जमा करवाने जा रहे लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
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