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12 खोखाधारकों को लोनिवि ने दोबारा भेजा नोटिस
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हमीरपुर। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बस स्टैंड के बाहर बसे खोखाधारकों को लोनिवि ने फिर एक बार नोटिस भेजे हैं। लोनिवि ने शनिवार को सभी 12 खोखाधारकों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर वैद्य दस्तावेजों के साथ विभाग के समक्ष अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि खोखाधारक और नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी 22 सितंबर शाम चार बजे तक अपना पक्ष रख सकते हैं। 23 सितंबर को सुबह 11 बजे इस मामले में खोखाधारकों की लोनिवि कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई होगी। लोनिवि ने हिमाचल प्रदेश सड़क आधारभूत संरचना संरक्षण अधिनियम के तहत यह नोटिस दिए हैं। बस स्टैंड के बाहर 58 खोखों का आवंटन नगर परिषद ने किया था। इनसे नगर परिषद नियमित रूप से मासिक किराया भी वसूल रही है। लेकिन बीते वर्ष इन खोखो को शॉपिंग कांप्लेक्स में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई।
करीब एक दर्जन खोखाधारकों ने पहले आओ पहले पाओ की नीति का विरोध करते हुए क्रमवार तरीके से पक्की दुकानों का आवंटन करने की मांग उठाई। लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई और नगर परिषद ने नोटिस देकर इन खोखों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
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इस फैसले के विरोध में छह खोखाधारकों ने प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने इन खोखों को हटाने से पूर्व सक्षम प्राधिकरण को इस मामले में उचित निर्णय लेने के आदेश दिए। उधर, लोनिवि के अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा ने कहा कि खोखाधारकों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किए हैं।
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विभाग ने स्पष्ट किया है कि खोखाधारक और नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी 22 सितंबर शाम चार बजे तक अपना पक्ष रख सकते हैं। 23 सितंबर को सुबह 11 बजे इस मामले में खोखाधारकों की लोनिवि कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई होगी। लोनिवि ने हिमाचल प्रदेश सड़क आधारभूत संरचना संरक्षण अधिनियम के तहत यह नोटिस दिए हैं। बस स्टैंड के बाहर 58 खोखों का आवंटन नगर परिषद ने किया था। इनसे नगर परिषद नियमित रूप से मासिक किराया भी वसूल रही है। लेकिन बीते वर्ष इन खोखो को शॉपिंग कांप्लेक्स में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई।
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करीब एक दर्जन खोखाधारकों ने पहले आओ पहले पाओ की नीति का विरोध करते हुए क्रमवार तरीके से पक्की दुकानों का आवंटन करने की मांग उठाई। लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई और नगर परिषद ने नोटिस देकर इन खोखों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
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इस फैसले के विरोध में छह खोखाधारकों ने प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने इन खोखों को हटाने से पूर्व सक्षम प्राधिकरण को इस मामले में उचित निर्णय लेने के आदेश दिए। उधर, लोनिवि के अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा ने कहा कि खोखाधारकों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किए हैं।