फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   Lonvi re-sent notice to 12 kiosk holders

12 खोखाधारकों को लोनिवि ने दोबारा भेजा नोटिस

Sat, 18 Sep 2021 11:56 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 18 Sep 2021 11:56 PM IST
विज्ञापन
हमीरपुर। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बस स्टैंड के बाहर बसे खोखाधारकों को लोनिवि ने फिर एक बार नोटिस भेजे हैं। लोनिवि ने शनिवार को सभी 12 खोखाधारकों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर वैद्य दस्तावेजों के साथ विभाग के समक्ष अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

विभाग ने स्पष्ट किया है कि खोखाधारक और नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी 22 सितंबर शाम चार बजे तक अपना पक्ष रख सकते हैं। 23 सितंबर को सुबह 11 बजे इस मामले में खोखाधारकों की लोनिवि कार्यालय में व्यक्तिगत सुनवाई होगी। लोनिवि ने हिमाचल प्रदेश सड़क आधारभूत संरचना संरक्षण अधिनियम के तहत यह नोटिस दिए हैं। बस स्टैंड के बाहर 58 खोखों का आवंटन नगर परिषद ने किया था। इनसे नगर परिषद नियमित रूप से मासिक किराया भी वसूल रही है। लेकिन बीते वर्ष इन खोखो को शॉपिंग कांप्लेक्स में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई।
विज्ञापन

करीब एक दर्जन खोखाधारकों ने पहले आओ पहले पाओ की नीति का विरोध करते हुए क्रमवार तरीके से पक्की दुकानों का आवंटन करने की मांग उठाई। लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई और नगर परिषद ने नोटिस देकर इन खोखों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस फैसले के विरोध में छह खोखाधारकों ने प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने इन खोखों को हटाने से पूर्व सक्षम प्राधिकरण को इस मामले में उचित निर्णय लेने के आदेश दिए। उधर, लोनिवि के अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा ने कहा कि खोखाधारकों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed