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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Thu, 04 Mar 2021 07:55 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 04 Mar 2021 07:55 PM IST
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Life imprisonment for conviction of rape by a minor
Life imprisonment for conviction of rape by a minor
हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश हमीरपुर ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने कहा कि महिला पुलिस थाना हमीरपुर में वर्ष 2019 में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में सुनील कुमार निवासी गांव कसियाणा डाकघर धनवी तहसील भोरंज जिला हमीरपुर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
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पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद इस मामले की छानबीन की और चालान न्यायालय में पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 23 गवाह न्यायालय में पेश हुए। गवाहों के बयानों, मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सुनील कुमार को दोषी करार दिया। वीरवार को न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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