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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   In the first phase, polling will be held in 83 panchayats of Hamirpur, campaigning will end today.

Hamirpur (Himachal) News: पहले चरण में हमीरपुर की 83 पंचायतों में होगा मतदान, आज थमेगा चुनाव प्रचार

Sun, 24 May 2026 12:40 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.) Updated Sun, 24 May 2026 12:40 AM IST
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हमीरपुर। जिले की 242 ग्राम पंचायतों में चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंचायतों में प्रधान और उपप्रधान के 484 पदों, पंचायत सदस्यों के 1376, बीडीसी सदस्यों के 119 और जिला परिषद सदस्यों के 19 पदों सहित कुल 1998 पदों के लिए तीन चरणों में 26, 28 और 30 मई को सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा।
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पहले चरण में जिले की 83 ग्राम पंचायतों, दूसरे चरण में 82 और तीसरे चरण में 77 पंचायतों में मतदान करवाया जाएगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि पहले चरण की 83 ग्राम पंचायतों में 24 मई को दोपहर तीन बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम-1994 की धारा 158बी के तहत आदेश जारी करते हुए मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व किसी भी प्रकार की चुनावी जनसभा, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, टीवी-सिनेमा शो और सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान शराब की बिक्री और वितरण पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम-1994 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बूथ के 100 मीटर के दायरे में प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध

हमीरपुर। जिले की 242 ग्राम पंचायतों में तीन चरणों में मतदान के दौरान 100 मीटर के दायरे में प्रचार गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रचार के साथ मतदान केंद्रों के आसपास हथियारों पर भी प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) गंधर्वा राठौड़ ने कहा कि मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने, मतदाताओं को लुभाने या प्रभावित करने से संबंधित अन्य सभी गतिविधियों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। मतदान ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।











मतदान के दिन संबंधित पंचायत क्षेत्रों में रहेगी सार्वजनिक छुट्टी

हमीरपुर। जिले में पंचायत चुनावों के दौरान मतदान के दिन संबंधित पंचायतों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि मतदान के दिन संबंधित पंचायत क्षेत्रों में सभी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय, शिक्षण संस्थान, औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। अपने पंचायत क्षेत्र से बाहर हिमाचल के अन्य क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों को भी मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी मतदान प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
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