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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   High court notice to Director General of Police, SSP and SHO

Hamirpur (Himachal) News: पुलिस महानिदेशक, एसएसपी और एसएचओ को हाईकोर्ट का नोटिस

Mon, 27 Feb 2023 12:24 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 27 Feb 2023 12:24 AM IST
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हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला ने हमीरपुर निवासी की याचिका पर संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक शिमला, पुलिस अधीक्षक हमीरपुर और एसएचओ नादौन को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने नरेश कुमार पुत्र ज्ञान चंद निवासी गांव टिल्लू खास नजदीक पुलिस थाना नादौन जिला हमीरपुर की याचिका पर इन तीनों पुलिस अधिकारियों को 13 मार्च को तलब किया है।
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किरायेदार नरेश कुमार और मकान मालिक के बीच ऊपजे विवाद के मामले में पुलिस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट से याचिकाकर्ता संतुष्ट नही हुए। मई 2022 में पीड़ित पक्ष नरेश कुमार ने प्रदेश उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बीते दिनों उसने गांव टिल्लू खास, वार्ड नंबर 9, ग्राम पंचायत बेला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर में एक कच्चा मकान 14 महीने की अवधि के लिए किराए पर लिया था लेकिन मात्र 5 महीने बीतने के उपरांत ही मकान मालिक ने बिना किसी पूर्व सूचना के उसका सामान मकान से बाहर फेंक दिया और अपना ताला लगा दिया। नरेश कुमार ने इस घटना के संबंध में सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस ने उसकी मदद करने की बजाय मकान मालिक को ही सही ठहराते हुए पीड़ित को ही जेल में डालने की धमकी दे डाली। इस धमकी के मिलने के बाद नरेश कुमार ने शिमला स्थित प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुंचकर खुद ही सिविल रिट नंबर 2868/ 2022 तैयार की और मुख्य न्यायाधीश के समक्ष बहस के दौरान इस धमकी का भी उल्लेख किया।
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शिकायतकर्ता के मुताबिक इस मामले को मुख्य न्यायाधीश ने बड़ी गंभीरता से लिया और पुलिस अधीक्षक हमीरपुर और एसएचओ थाना नादौन को 10 मई, 2022 को आदेश जारी किए कि मामले की जांच कर यदि आवश्यक हो तो नरेश कुमार को पूरी पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए लेकिन जांच अधिकारी डीएसपी हमीरपुर और नादौन एसएचओ ने जांच रिपोर्ट तैयार कर नरेश कुमार को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया। इसके पश्चात शिकायतकर्ता नरेश कुमार पुन: शिमला उच्च न्यायालय में पहुंचकर सिविल नंबर 370 /2023 तैयार की। विंटर ब्रेक में शिमला उच्च न्यायालय बंद होने के बावजूद भी मुख्य न्यायाधीश ने नरेश कुमार के केस की अविलंब सुनवाई के लिए विशेष अनुमति दी। इसके उपरांत 16 जनवरी 2023 को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक हमीरपुर और एसएचओ नादौन से 13 मार्च 2023 तक इन गंभीर आरोपों का जवाब देने के आदेश जारी किए।
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