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Hamirpur (Himachal) News: स्वास्थ्य सेवा देने वाले संस्थान 28 तक करवाएं पंजीकरण
Tue, 11 Feb 2025 04:27 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Tue, 11 Feb 2025 04:27 AM IST
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पंजीकरण न करवाने संस्थानों के खिलाफ 28 के बाद होगी कार्रवाई : प्रवीण
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों को पंजीकरण करवाने के लिए 28 फरवरी की समय सीमा तय की है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने जिलेभर के निजी क्लीनिकों सहित स्वास्थ्य सेवा देने वाले अन्य संस्थानों को चेतावनी जारी की है। सीएमओ हमीरपुर डॉ. प्रवीण चौधरी ने कहा कि 28 फरवरी तक पंजीकरण न करवाने संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
क्लिनिकल इंस्टाब्लिस्मेंट्स(रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट 2010 के तहत सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने संस्थानों का 28 फरवरी तक पंजीकरण करवा लें। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों को बुनियादी ढांचे, स्टाफिंग उपकरण और रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित न्यूनतम मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है। जिले में कई क्लिनिक पंजीकृत हैं, लेकिन काफी संख्या में अभी भी पंजीकरण से वंचित हैं।
एक पंजीकृत क्लिनिक में प्रशिक्षित स्टाफ, आवश्यक उपकरण, स्वच्छ वातावरण और आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारियां होती हैं, जबकि एक अपंजीकृत क्लिनिक में आवश्यक सुविधाओं की कमी हो सकती है। इससे मरीजों की सुरक्षा और उपचार में गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सीएमओ ने आम जनता से भी अनुरोध किया है कि वे केवल पंजीकृत क्लिनिक में ही उपचार करवाएं। किसी भी अनियमितता की सूचना संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय या मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के पास दें। जल्द ही इस अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों को पंजीकरण करवाने के लिए 28 फरवरी की समय सीमा तय की है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने जिलेभर के निजी क्लीनिकों सहित स्वास्थ्य सेवा देने वाले अन्य संस्थानों को चेतावनी जारी की है। सीएमओ हमीरपुर डॉ. प्रवीण चौधरी ने कहा कि 28 फरवरी तक पंजीकरण न करवाने संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
क्लिनिकल इंस्टाब्लिस्मेंट्स(रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट 2010 के तहत सभी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने संस्थानों का 28 फरवरी तक पंजीकरण करवा लें। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों को बुनियादी ढांचे, स्टाफिंग उपकरण और रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित न्यूनतम मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है। जिले में कई क्लिनिक पंजीकृत हैं, लेकिन काफी संख्या में अभी भी पंजीकरण से वंचित हैं।
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एक पंजीकृत क्लिनिक में प्रशिक्षित स्टाफ, आवश्यक उपकरण, स्वच्छ वातावरण और आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारियां होती हैं, जबकि एक अपंजीकृत क्लिनिक में आवश्यक सुविधाओं की कमी हो सकती है। इससे मरीजों की सुरक्षा और उपचार में गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सीएमओ ने आम जनता से भी अनुरोध किया है कि वे केवल पंजीकृत क्लिनिक में ही उपचार करवाएं। किसी भी अनियमितता की सूचना संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय या मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमीरपुर के पास दें। जल्द ही इस अधिनियम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
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