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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   External workers should register in the police station: Amarjeet

थाने में पंजीकरण करवाएं बाहरी कामगार : अमरजीत

Tue, 03 Sep 2024 04:51 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Sep 2024 04:51 PM IST
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उद्यमियों, ठेकेदारों और मकान मालिकों को बाहरी कामगारों के पंजीकरण के निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी

हमीरपुर। जिले में किसी भी तरह की वारदात या अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी अमरजीत सिंह ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों और अन्य बाहरी कामगारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।


भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत बाहरी कामगारों को काम पर रखने वाले उद्यमियों, कारोबारियों, ठेकेदारों, किसानों और अन्य लोगों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कामगारों का फोटो सहित पूरा विवरण देकर नजदीकी पुलिस थाने में पंजीकरण सुनिश्चित करें। बाहरी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों तथा अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे बाहरी लोगों के लिए भी नजदीकी पुलिस थाने में अपना पंजीकरण करवाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों को भी हिदायत दी है कि वे अपना मकान बाहरी लोगों को किराये पर देने से पहले किरायेदारों की पहचान एवं पंजीकरण सुनिश्चित कर लें। जिला दंडाधिकारी के इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले बाहरी कामगारों, उनके नियोक्ताओं और मकान मालिकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये आदेश 29 अक्तूबर तक लागू रहेंगे। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि जिला हमीरपुर में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से श्रमिक, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वाले और अन्य लोग काम करने आते हैं। ये लोग किराये के मकानों या विभिन्न निर्माण स्थलों पर अस्थायी रूप से रहते हैं। जिले में कोई भी वारदात या अन्य कोई अप्रिय घटना की स्थिति में बाहरी लोगों की संलिप्तता होने पर पुलिस को अक्सर जांच करने में दिक्कत होती है। इसे देखते हुए जिले में अस्थायी तौर पर रह रहे बाहरी लोगों का नजदीकी पुलिस थाने में पंजीकरण बहुत जरूरी है।
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