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मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ उठाएं पात्र लोग : कुलदीप
Sat, 30 Aug 2025 12:35 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Sat, 30 Aug 2025 12:35 AM IST
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पंचायत समिति बिझड़ी के हॉल में आयोजित कार्यक्रम में जानकारी देते जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के
बिझड़ी(हमीरपुर)। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने बिझड़ी के बीडीओ कार्यालय और सीडीपीओ कार्यालय के सहयोग से शुक्रवार को पंचायत समिति के हाल में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने की। उन्होंने पंचायतीराज संस्थाओं के पदाधिकारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां प्रदान कीं। आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए नालसा ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की हैं। इनमें से मुफ्त कानूनी सहायता योजना सबसे महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि एससी-एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और सालाना तीन लाख रुपये से कम आय वाले सभी वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
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इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट आफिस में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मानव तस्करी के शिकार लोगों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, नशे के जाल में फंसे लोगों, किसी भी तरह के अत्याचार और तेजाब हमलों की शिकार महिलाओं की मदद के लिए भी नालसा ने योजनाएं आरंभ की हैं।
कुलदीप शर्मा ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है। अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मध्यस्थता और राष्ट्रीय लोक अदालतों का प्रावधान भी किया गया है। इसी क्रम में 13 सितंबर को भी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी।
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कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने की। उन्होंने पंचायतीराज संस्थाओं के पदाधिकारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां प्रदान कीं। आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए नालसा ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की हैं। इनमें से मुफ्त कानूनी सहायता योजना सबसे महत्वपूर्ण है।
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उन्होंने कहा कि एससी-एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और सालाना तीन लाख रुपये से कम आय वाले सभी वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
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इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट आफिस में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। मानव तस्करी के शिकार लोगों, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, नशे के जाल में फंसे लोगों, किसी भी तरह के अत्याचार और तेजाब हमलों की शिकार महिलाओं की मदद के लिए भी नालसा ने योजनाएं आरंभ की हैं।
कुलदीप शर्मा ने बताया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है। अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए मध्यस्थता और राष्ट्रीय लोक अदालतों का प्रावधान भी किया गया है। इसी क्रम में 13 सितंबर को भी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी।