फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   electricity

दुर्घटनाओं में मारे गए बिजली कर्मियों को मुआवजा न देने पर संघ खफा

Mon, 09 Nov 2020 07:38 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2020 07:38 PM IST
विज्ञापन
नादौन (हमीरपुर)। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में विभिन्न दुर्घटनाओं में मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को कर्मचारी अधिनियम 1923 के तहत मुआवजे की अदायगी नहीं की जा रही है। यह बात बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने नादौन में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि केवल वृत्त कार्यालय हमीरपुर के अंदर ही 6 ऐसे मामले हैं जिनके काम करते समय करंट लगने से मौत हुई है और प्रदेश स्तर पर ऐसे अनेकों मामले हैं जिनमें मृतक कर्मचारियों के परिजनों को मुआवजा राशि से महरूम रखा गया है। जबकि कई मामलों में 4, 5 साल का वक्त गुजर चुका है। खरवाड़ा ने कहा कि 20 मई 2017 को तत्कालीन सरकार ने ऐसी दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को फौरी तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए नीति बनाई गई थी। जिसके तहत अनुबंध कर्मचारियों को 5 लाख और नियमित कर्मचारियों को 10 लाख की अदायगी करनी थी और मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत मुआवजा अलग से मिलना है। लेकिन बिजली बोर्ड में मात्र 5 व 10 लाख की आर्थिक सहायता देकर मुआवजा राशि से पल्ला झाड़ा जा रहा है। जबकि अनुबंध कर्मचारियों को मामलों में तो पेंशन की सुविधा भी न होने से इन परिवारों की स्थिति और बदतर होती जा रही है। खरवाड़ा ने कहा कि बिजली बोर्ड का प्रबंधक वर्ग प्राथमिकता के आधार पर इन परिवारों को मुआवजा अदायगी की व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि बोर्ड में करूणामूलक आधार पर सैकड़ों मामले लंबित हैं। जबकि 2014 के बाद बिजली बोर्ड लिमिटेड में हुई नई भर्ती के आधार पर 5 प्रतिशत पद करूणामूलक आधार पर भरे जाने थे। उन्होंने बोर्ड के प्रबंधक वर्ग और प्रदेश सरकार से इन पीड़ित परिवारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए उचित मुआवजा और उचित समय पर नौकरी मुहैया करवाने की मांग की है। अगर इन मामलों के समाधान की दिशा में उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो यूनियन इन परिजनों के साथ मिलकर आंदोलन से गुरेज नहीं करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed