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हर माह के पहले सप्ताह में हो डिपुओं में खाद्य वस्तुओं का वितरण
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जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की त्रैमासिक बैठक में मौजूद उपायुक्त व अन्य अधिकारी।
- फोटो : Hamirpur-HP
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हमीरपुर। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिले में खाद्य वस्तुओं, ईंधन की गुणवत्ता तथा इनकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ उपभोक्ता अधिकार अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, कूड़ा-कचरा नियंत्रण अधिनियम और खाद्य वस्तुओं से संबंधित अन्य अधिनियमों की अनुपालना के लिए नियमित रूप से फील्ड में जाकर निरीक्षण करें। शुक्रवार को जिलास्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने ये निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि सभी डिपुओं में इन सभी खाद्य वस्तुओं का वितरण हर माह के पहले हफ्ते में ही हो जाना चाहिए। अगर इनकी आपूर्ति में कहीं देरी हो रही है तो अधिकारी त्वरित कदम उठाएं। तीन माह के दौरान विभागीय अधिकारियों ने उचित मूल्य की दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कुल 644 निरीक्षण किए हैं और 64 मामलों में अनियमितताएं पाए जाने पर 3 लाख 66 हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूली है। इनके अलावा डिपुओं और गोदामों से खाद्य वस्तुओं के 68 सैंपल लिए गए हैं। देवश्वेता बनिक ने कहा कि जिले में पॉलीथिन कैरी बैग और थरमोकोल के डिस्पोजेबल कप-प्लेटों के प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी औचक निरीक्षण करें। फल-सब्जी और अन्य दुकानों में रेट लिस्ट लगी होनी चाहिए।
रसोई गैस आपूर्ति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रूट चार्ट के अनुसार निर्धारित स्थानों तक गैस सिलिंडरों की गाड़ियां जानी चाहिए। गैस सिलिंडरों की गाड़ियों में नियमानुसार लाउड स्पीकर भी लगे होने चाहिए। विभागीय अधिकारियों को सभी पेट्रोल पंपों में शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निरीक्षण करने तथा 15 दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में जिले के कुछ क्षेत्रों में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।
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उपायुक्त ने कहा कि सभी डिपुओं में इन सभी खाद्य वस्तुओं का वितरण हर माह के पहले हफ्ते में ही हो जाना चाहिए। अगर इनकी आपूर्ति में कहीं देरी हो रही है तो अधिकारी त्वरित कदम उठाएं। तीन माह के दौरान विभागीय अधिकारियों ने उचित मूल्य की दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कुल 644 निरीक्षण किए हैं और 64 मामलों में अनियमितताएं पाए जाने पर 3 लाख 66 हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूली है। इनके अलावा डिपुओं और गोदामों से खाद्य वस्तुओं के 68 सैंपल लिए गए हैं। देवश्वेता बनिक ने कहा कि जिले में पॉलीथिन कैरी बैग और थरमोकोल के डिस्पोजेबल कप-प्लेटों के प्रयोग पर पूर्ण पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी औचक निरीक्षण करें। फल-सब्जी और अन्य दुकानों में रेट लिस्ट लगी होनी चाहिए।
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रसोई गैस आपूर्ति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रूट चार्ट के अनुसार निर्धारित स्थानों तक गैस सिलिंडरों की गाड़ियां जानी चाहिए। गैस सिलिंडरों की गाड़ियों में नियमानुसार लाउड स्पीकर भी लगे होने चाहिए। विभागीय अधिकारियों को सभी पेट्रोल पंपों में शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निरीक्षण करने तथा 15 दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। बैठक में जिले के कुछ क्षेत्रों में उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।
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