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डेढ़ दर्जन कारोबारी बिना लाइसेंस दुकान चलाते पकड़े
अमर उजाला ब्यूरो , हमीरपुर
Updated Wed, 29 Jun 2016 11:32 PM IST
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खाद्य सुरक्षा विभाग ने डेढ़ दर्जन कारोबारियों को बिना लाइसेंस दुकान चलाते पकड़ा है। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों ने एक नमकीन फैक्टरी में भी दबिश दी। नमकीन फैक्टरी का भी लाइसेंस नहीं पाया गया। इसके चलते इन सभी कारोबारियों को वीरवार को कार्यालय में रिकॉर्ड सहित बुलाया गया है।
बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दोसड़का, बड़ू और डुग्घा में दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डेढ़ दर्जन कारोबारियों को बिना लाइसेंस दुकान चलाते पाया गया। इसके अलावा डुग्घा में एक नमकीन फैक्टरी बिना पंजीकरण के चलते पाई गई। इन सभी कारोबारियों को रिकॉर्ड सहित आज खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यालय में बुलाया गया है। कार्यालय न पहुंचने वाले कारोबारियों के खिलाफ विभाग आगामी कार्रवाई अमल में लाएगा।
बताते चलें कि 12 लाख रुपये से कम की आमदन होने पर दुकानों का पंजीकरण होता है। जबकि 12 लाख से अधिक आमदन होने पर दुकान का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। दुकान का पंजीकरण और लाइसेंस बनवाने की फीस अलग-अलग है।
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रिकार्ड सही नहीं पाए जाने पर होगा चालान : कायस्था
उधर, खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी डॉ. अतुल कायस्था ने कहा कि डेढ़ दर्जन कारोबारियों को रिकॉर्ड सहित कार्यालय बुलाया गया है। रिकॉर्ड सही न पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों का चालान किया जाएगा।
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बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दोसड़का, बड़ू और डुग्घा में दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डेढ़ दर्जन कारोबारियों को बिना लाइसेंस दुकान चलाते पाया गया। इसके अलावा डुग्घा में एक नमकीन फैक्टरी बिना पंजीकरण के चलते पाई गई। इन सभी कारोबारियों को रिकॉर्ड सहित आज खाद्य सुरक्षा विभाग के कार्यालय में बुलाया गया है। कार्यालय न पहुंचने वाले कारोबारियों के खिलाफ विभाग आगामी कार्रवाई अमल में लाएगा।
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बताते चलें कि 12 लाख रुपये से कम की आमदन होने पर दुकानों का पंजीकरण होता है। जबकि 12 लाख से अधिक आमदन होने पर दुकान का लाइसेंस बनवाना पड़ता है। दुकान का पंजीकरण और लाइसेंस बनवाने की फीस अलग-अलग है।
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रिकार्ड सही नहीं पाए जाने पर होगा चालान : कायस्था
उधर, खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी डॉ. अतुल कायस्था ने कहा कि डेढ़ दर्जन कारोबारियों को रिकॉर्ड सहित कार्यालय बुलाया गया है। रिकॉर्ड सही न पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों का चालान किया जाएगा।