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चरस रखने के दोषी को पांच साल कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, हमीरपुर
Updated Thu, 01 Sep 2016 12:00 AM IST
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर की अदालत ने चरस रखने के दोषी को पांच साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा।
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जिला न्यायवादी अशोक धीमान ने कहा कि 22 जुलाई 2014 को पुलिस टीम ने कुठेड़ा में नाकेबंदी कर रखी थी। नाकेबंदी के दौरान कुठेड़ा की तरफ से अंदरोली, जिला बिलासपुर निवासी राजेश कुमार आया। पुलिस ने उसे जांच के लिए रोका।
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इस दौरान राजेश बाइक से नीचे उतरा तो उसकी टी-शर्ट से एक पैकेट गिरा। इसमें 202 ग्राम चरस थी। पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर राजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मामला न्यायालय पहुंचा।
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यहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेश शर्मा ने राजेश को दोषी करार देते हुए पांच साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
मामले में अभियोजन की तरफ से 13 गवाह पेश किए गए। मामले की छानबीन सब इंस्पेक्टर ललित महंत ने की जबकि पैरवी जिला न्यायवादी अशोक धीमान ने की।