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Hamirpur (Himachal) News: चीनी की जमाखोरी पर शिकंजा, अब 2000 क्विंटल तक ही रख सकेंगे स्टॉक
Wed, 16 Sep 2026 01:01 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:01 AM IST
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हमीरपुर। चीनी की जमाखोरी और कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने चीनी व्यापारियों और डीलरों के लिए स्टॉक लिमिट निर्धारित कर दी है। 15 सितंबर से कोई भी व्यापारी या डीलर अधिकतम 2000 क्विंटल चीनी का स्टॉक ही रख सकेगा।
यह व्यवस्था 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। इससे पहले थोक विक्रेताओं के लिए अधिकतम 4000 क्विंटल चीनी भंडारित करने की सीमा थी। सरकार का उद्देश्य त्योहारों के दौरान बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और जमाखोरी के जरिए कृत्रिम कमी पैदा कर कीमतें बढ़ाने की आशंका को रोकना है।
त्योहारों के दौरान चीनी की मांग बढ़ने को देखते हुए स्टॉक सीमा तय कर बाजार में आपूर्ति सुचारू रखने का प्रयास किया गया है। स्टॉक लिमिट के पालन को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग व्यापारियों और डीलरों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेगा।
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इस दौरान चीनी के उपलब्ध स्टॉक की जांच कर यह देखा जाएगा कि निर्धारित सीमा का पालन हो रहा है या नहीं। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के साथ वर्तमान स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से अपलोड करनी होगी।
विभाग ने निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि चीनी व्यापारियों से नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएं।
कोट
सरकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। चीनी व्यापारियों के लिए चीनी की स्टॉक लिमिट निर्धारित की है। -आंचल, जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हमीरपुर
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यह व्यवस्था 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। इससे पहले थोक विक्रेताओं के लिए अधिकतम 4000 क्विंटल चीनी भंडारित करने की सीमा थी। सरकार का उद्देश्य त्योहारों के दौरान बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और जमाखोरी के जरिए कृत्रिम कमी पैदा कर कीमतें बढ़ाने की आशंका को रोकना है।
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त्योहारों के दौरान चीनी की मांग बढ़ने को देखते हुए स्टॉक सीमा तय कर बाजार में आपूर्ति सुचारू रखने का प्रयास किया गया है। स्टॉक लिमिट के पालन को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग व्यापारियों और डीलरों के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेगा।
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इस दौरान चीनी के उपलब्ध स्टॉक की जांच कर यह देखा जाएगा कि निर्धारित सीमा का पालन हो रहा है या नहीं। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को फूड स्टॉक मॉनिटरिंग पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के साथ वर्तमान स्टॉक की जानकारी नियमित रूप से अपलोड करनी होगी।
विभाग ने निरीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि चीनी व्यापारियों से नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएं।
कोट
सरकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। चीनी व्यापारियों के लिए चीनी की स्टॉक लिमिट निर्धारित की है। -आंचल, जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हमीरपुर