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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Hamirpur (Himachal) News ›   corona positive may cast their vote

कोरोना पॉजिटिव मतदाता भी कर सकेंगे मतदान

Tue, 29 Dec 2020 07:47 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Dec 2020 07:47 PM IST
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हमीरपुर। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवश्वेता बनिक ने बताया कि कोरोना संक्रमित या पृथक आवास में रह रहे लोग भी पंचायतीराज संस्थाओं और नगर निकाय के चुनाव में मतदान कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे लोगों के मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी मतदान से एक दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव या पृथक आवास में रह रहे मतदाताओं की सूचना संबंधित एसडीएम और खंड स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी को देंगे। एसडीएम संबंधित मतदान दलों को भी इसकी सूचना प्रदान करेंगे।
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बनिक ने बताया कि खंड स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे मतदाताओं से मतदान करने की इच्छा जानने के लिए अधीनस्थ स्वास्थ्य कर्मी या पटवारी, पंचायत सचिव या अन्य किसी कर्मचारी के माध्यम से संपर्क करेगा। यदि कोई ऐसा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने की इच्छा व्यक्त करता है तो उसे कोविड-19 से संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल से अवगत करवाया जाएगा। खंड स्तरीय नोडल स्वास्थ्य अधिकारी इस श्रेणी के मतदाताओं का ब्योरा संबंधित पीठासीन अधिकारियों को मतदान से एक दिन पहले ही उपलब्ध करवाएंगे तथा उनका मतदान सबसे अंत में यानी शाम 4 बजे के बाद करवाया जाएगा। इस दौरान मतदान दल के सदस्य और पोलिंग एजेंटों के सिवाय अन्य सभी लोग मतदान केंद्र से दूर रहेंगे। ऐसे मतदाताओं का मतदान शुरू करने से पूर्व दोनों मतपेटियां मतदान केंद्र के द्वार पर मेज पर रखी जाएंगी। इस दौरान पीठासीन अधिकारी, कर्मचारी और एजेंट मतपेटियों से सुरक्षित दूरी पर खड़े रहेंगे।
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स्वास्थ्य कर्मी पीपीई किट पहनकर दूर से ही इन मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करेंगे। ये मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड या अन्य कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र दूर से ही दिखाकर अपनी पहचान की पुष्टि करवा सकते हैं। पहचान के लिए उनके मुंह से मास्क नहीं हटवाया जाएगा तथा उनकी अंगुली पर स्याही लगाने या मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर अथवा अंगूठा लगाने की अनिवार्यता उन पर लागू नहीं होगी।
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पहचान सुनिश्चित होने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से इन मतदाताओं को फेस शील्ड और ग्लब्स दिए जाएंगे तथा बारी-बारी से मतपत्र एवं मार्क सील दी जाएगी। प्रत्येक मत के बाद सील को सैनिटाइज किया जाएगा। सबसे अंत में कोरोना पॉजिटिव मतदाताओं से मतदान करवाया जाएगा। इन मतदाताओं को उपलब्ध करवाए गए ग्लब्स खुले में नहीं फेंके जाएंगे। निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त चिकित्सा कर्मी इन ग्लब्स का सही निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

नगर निकायों में ईवीएम के माध्यम से होने वाले चुनाव के लिए भी इसी तरह के आदेश जारी किए गए हैं। नगर निकायों में ऐसे मतदाताओं की पहचान स्थापित करने से संबंधित सभी औपचारिकताएं मतदान केंद्र के बाहर ही पूरी की जाएंगी।
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