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नादौन उपमंडल की दो ग्राम पंचायतों के तीन वार्डों में कंटेनमेंट जोन घोषित
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हमीरपुर। कोरोना संक्रमित मामले सामने आने के बाद नादौन उपमंडल की दो पंचायतों के तीन वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश जारी कर इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील को समाप्त कर दिया है। आदेशों के अनुसार नादौन उपमंडल की ग्राम पंचायत बूणी के वार्ड नंबर-3 छलछोटा गांव तथा इसी वार्ड के जमनोटी बड़ी गांव में कोविड-19 संक्रमित एक-एक मामला सामने आने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई थी। ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने और फैलने से रोकने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
इसके दृष्टिगत नादौन उपमंडल के की ग्राम पंचायत बूणी के वार्डनंबर-03 (छल छोटा गांव) व इसी वार्ड के जमनोटी बड़ी गांव, वार्ड नंबर-02 बूणीगांव (रंगस से कांगू सड़क के बायीं ओर गांव के कुछ भाग को) ग्राम पंचायत नौंघी/नरयाह के वार्ड नंबर-02 गांव लाहड़ (रंगस से कांगू की ओर जाने वाली सड़क के बायीं ओर गांव के कुछ भाग को) कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेशों के अनुसार इन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा करेगा, न इधर-उधर घूमेगा और नही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।
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इसके दृष्टिगत नादौन उपमंडल के की ग्राम पंचायत बूणी के वार्डनंबर-03 (छल छोटा गांव) व इसी वार्ड के जमनोटी बड़ी गांव, वार्ड नंबर-02 बूणीगांव (रंगस से कांगू सड़क के बायीं ओर गांव के कुछ भाग को) ग्राम पंचायत नौंघी/नरयाह के वार्ड नंबर-02 गांव लाहड़ (रंगस से कांगू की ओर जाने वाली सड़क के बायीं ओर गांव के कुछ भाग को) कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आदेशों के अनुसार इन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इन क्षेत्रों में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल-सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलेंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा करेगा, न इधर-उधर घूमेगा और नही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।
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